शिमला: प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्तियां शुरू कर दी है. इसके तहत सरकार ने शिक्षा विभाग में खाली पड़े स्कूल लेक्चरर के 530 पदों को भरने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है. यह पद लोक सेवा आयोग के जरिए सीधी भर्ती से भरे जाएंगे. प्रदेश के उच्च शिक्षित युवाओं के लिए यह राहत की खबर है. इसके अलावा कैबिनेट ने खाली पड़े पदों को भरने को लेकर भी संबंधित विभागों से ब्यौरा मांगा है. इनके आधार पर सरकार इन विभागों में खाली पदों को भरने पर फैसला लेगी.
कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के लेक्चरर (स्कूल न्यू) के 530 पद भरने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि अन्य विभागों में भी खाली पदों पर सरकार भर्तियां करेगी. कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (एचपीएएस) के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर पुलिस उप-अधीक्षक के दो पदों को नियमित आधार पर भरने को मंजूरी दी है.
हजारों भवन मालिकों को राहत: हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल में बनने वाले या पुराने भवनों में एटिक की हाइट अब 3.05 मीटर फिक्स की गई है. कैबिनेट ने आम जनता की सुविधा के लिए एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 में संशोधन को भी मंजूरी दी है. इसके बाद अब लोग एटिक का इस्तेमाल रहने के लिए कर सकेंगे. जबकि पहले इन पर रोक थी. यही नहीं हिमाचल में बड़ी संख्या में प्लानिंग एरिया में ऐसे घर हैं, जिनमें रहने के लिए एटिक बनाने पर वह रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं. सरकार के टीसीपी एक्ट में संशोधन के इस फैसले के बाद पुराने भवन मालिकों को भी राहत मिलेगी.
इन फैसलों पर भी कैबिनेट की मुहर: इसके अलावा सरकार ने सोलन के बड़ोग स्पेशल एरिया का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि इस एरिया के आसपास अनियमित निर्माण को रोका जा सके. सरकार ने निर्धारित वेतन यानी एमोल्यूमेंट्स पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम-4 एवं नियम 15-ए के तहत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. सरकार द्वारा अनुबंध सेवा की अवधि एवं वेतन एमोल्यूमेंट्स को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा. कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ नियम, 1989 के नियम 50 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. इसके तहत मैडिकल और फार्मा यूनिट की लाइसेंस फीस 2 हजार रुपए सालाना से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की गई है. इसके अलावा कैबिनेट ने एल्यूमिनियम, प्लास्टिक पर 50 पैसे प्रति किलो की दर से टैक्स लाने को मदूरी दी है.
फिर लग सकती हैं कोरोना की पाबंदियां: उद्योग मंत्री ने कहा कि कैबिनेट में कोविड-19 की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है. इसमें हिमाचल में कोविड को लेकर वेंटीलेटर, ऑक्सीजन सहित अन्य जरूरी तैयारियां की जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हालांकि स्थिति अभी कंट्रोल में है. उन्होंने कहा कि इसको लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. अस्पतालों में मास्क जरूरी कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार अगले एक सप्ताह में स्थिति की समीक्षा करेगी और अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं रहती है को कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं.