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माल रोड सहित इन क्षेत्रों में रैलियों व जुलूस पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी शिमला के कुछ क्षेत्रों में रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है. जिला शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि रैलियों, जुलूस, नारेबाजी करने और हथियार साथ लेकर चलने पर माल रोड क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.

ban on rallies and protest in mall road
शिमला में प्रदर्शन पर पाबंदी
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Published : Feb 2, 2021, 9:32 AM IST

Updated : Feb 2, 2021, 9:50 AM IST

शिमला: राजधानी शिमला के माल रोड, छोटा शिमला सहित उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है. नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं.

राजधानी शिमला के इन क्षेत्रों में प्रदर्शन पर पाबंदी

जिला शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि रैलियों, जुलूस, नारेबाजी करने और हथियार साथ लेकर चलने पर माल रोड क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने बताया कि यह आदेश छोटा शिमला से कनेडी हाउस व रिज मैदान, रेन्डेव्युज रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा में 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला कुसुम्पटी संपर्क मार्ग, छोटा शिमला चैक से राजभवन से ओकओवर मार्ग तक आदेश जारी है.

उन्होंने बताया कि छोटा शिमला गुरुद्वारा से सटा हुआ सीढ़ियां तथा पैदल पथ कुसुम्पटी रोड तक, कार्ट रोड सम्पर्क मार्ग से मजीठा हाउस, एजी ऑफिस से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान ओर उपायुक्त कार्यालय के समीप पुलिस गुमटी से लोअर बाजार क्षेत्र के 150 मीटर के दायरे में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

ये भी पढ़ें: बजट 2021-22: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामलाल ठाकुर बोले मोदी सरकार के कार्यकाल में 4 करोड़ युवा बेरोजगार

शिमला: राजधानी शिमला के माल रोड, छोटा शिमला सहित उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है. नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं.

राजधानी शिमला के इन क्षेत्रों में प्रदर्शन पर पाबंदी

जिला शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि रैलियों, जुलूस, नारेबाजी करने और हथियार साथ लेकर चलने पर माल रोड क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने बताया कि यह आदेश छोटा शिमला से कनेडी हाउस व रिज मैदान, रेन्डेव्युज रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा में 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला कुसुम्पटी संपर्क मार्ग, छोटा शिमला चैक से राजभवन से ओकओवर मार्ग तक आदेश जारी है.

उन्होंने बताया कि छोटा शिमला गुरुद्वारा से सटा हुआ सीढ़ियां तथा पैदल पथ कुसुम्पटी रोड तक, कार्ट रोड सम्पर्क मार्ग से मजीठा हाउस, एजी ऑफिस से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान ओर उपायुक्त कार्यालय के समीप पुलिस गुमटी से लोअर बाजार क्षेत्र के 150 मीटर के दायरे में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

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Last Updated : Feb 2, 2021, 9:50 AM IST
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