शिमलाः भले ही केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 बनाकर तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया है और कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है. बावजूद इसके कुछ लोगों में अब-भी इस कानून का खौफ नहीं है. राजधानी में तीन तलाक का मामला आने के बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह मामला महिला आयोग के संज्ञान में भी लाया गया है. 49 वर्षीय मुस्लिम महिला की शादी को 24 साल हो गए हैं और इनके दो बच्चे भी हैं.
पति पर मारपीट का आरोप
महिला का आरोप है कि इन कई मर्तबा पति ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की है लेकिन, बीते 4 सालों से यह घटना बढ़ गई. महिला ने पति पर तीन तलाक कहकर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है. पीड़िता का पति हाईकोर्ट में अधिवक्ता है.
तलाकनामा थमाकर महिला को घर से निकाला
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि कुछ दिन पहले दिल्ली में उसका भाई हादसे में घायल हो गया था. वे भाई को देखने दिल्ली चली गई. कुछ दिन बाद वापिस शिमला लौटीं तो पति ने घर में आने से मना कर दिया और तलाक नामा थमाकर घर से निकाल दिया. मुस्लिम महिला को बीस हजार की मेहर भी दी गई. इसके बाद पीड़ित ने लक्कड़ बाजार चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है.
पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.