शिमला: छात्रों से जुड़े कामों को एक तय समय अवधि के बीच स्कूल एवं कॉलेज प्रबंधन को पूरा करना होगा. छात्रों के कामों को समय पर पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से समय सीमा निर्धारित कर दी गई है. प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से 11 सेवाओं में लोक सेवा गारंटी एक्ट को लागू कर दिया गया है और अब सभी अधिकारियों को इस एक्ट का पालन करना होगा.
इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों को तय समय अवधि के बीच में ही पूरा करना होगा. एक्ट के तहत अब स्कूल कॉलेजों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक सप्ताह के अंदर-अंदर पूरा करना होगा. एक सप्ताह के अंदर ही हाउस टेस्ट के साथ ही साप्ताहिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी की जाएगी.
इस एक्ट से छात्रों को विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि को जारी करने की मंजूरी भी 5 दिनों के भीतर दी जाएगी. हालांकि इसके लिए बजट की उपलब्धता है या नहीं इसकी शर्त भी लागू की गई है.
वहीं छात्रों को बस पास, आई कार्ड बनाने, संस्थान छोड़ने पर प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पुस्तकालय की सिक्योरिटी 1 दिन के भीतर ही दी जाएगी. जिस दिन इसके लिए छात्र आवेदन करेंगे, उसी दिन आवेदन को सब डॉक्यूमेंट किया जाएगा. इसके साथ ही दाखिला लेने के बाद विषय बदलने का काम भी 1 दिन के भीतर होगा.
वहीं, नवमी कक्षा से लेकर जमा दो तक की कक्षा के लिए निजी स्कूल खोलने की एनओसी निरीक्षण रिपोर्ट आने के 15 दिनों के भीतर दी जाएगी. एनओसी लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी 15 दिनों के अंदर विभाग में उपलब्ध करवाए जाएंगे. इस मामले को लेकर जहां शिक्षा सचिव को प्रथम अपीलीय अधिकारी बनाया गया है, वहीं अन्य मामलों में जिला उपनिदेशक को स्कूलों से संबंधित और संयुक्त निदेशक को कॉलेज से संबंधित मामलों के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है.
उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से यह निर्देश सभी स्कूल कॉलेजों को जारी कर दिए गए हैं. अधिसूचना में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी लोक सेवा गारंटी एक्ट निधि गई 11 सेवाओं क सही तरीके से पालन करें. जिससे तय समय के भीतर छात्रों के विभिन्न तरह के काम हो सकें और छात्रों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े.
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