शिमला: जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप मजदूरों का पंजीकरण न होने पर हरकत में आ गए हैं. अगर किसी मजदूर का थाने में पंजीकरण नहीं हुआ तो अब ठेकेदार और व्यवसायी भी नपेंगे. बिना पंजीकरण के कोई भी ठेकेदार और व्यवसायी मजदूरों से काम नहीं करवा सकते हैं. ठेकेदारों और व्यवसायी को भी अब मजदूरों का पंजीकरण करने की जिम्मेदारी दी गई है.
जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने कहा कि नियोक्ता ठेकेदार या व्यवसायी को शिमला आने वाले किसी प्रवासी कामगार या मजदूर को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि किसी कार्य या अनुबंध मजदूरी पर रखने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रवासी कामगार ने स्थानीय संबंधित पुलिस थाना में अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया है या नहीं. उन्होंने कहा कि शिमला में काम के लिए आने वाले प्रवासी कामगार, मजदूर या अन्य कार्य करने के लिए आने वाले व्यक्ति को तब तक कार्य करने की अनुमति नहीं होगी. जब तक कि वह संबंधित पुलिस थाना में इस बारे में सूचना प्रदान नहीं कर देते.
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उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवलेहना करने वाले ठेकेदार, व्यवसायी अथवा मजदूर व कार्य करने आए व्यक्ति पर भारतीय दंड सहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश जिला में शांति व्यवस्था कायम रखने और व्यवसाय की आड़ में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त असामाजिक तत्वों की निगरानी रखने व आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के दृष्टिगत जनहित में जारी किया गया है.