शिमला: पिछले साल और इस साल अर्थात दो साल के बीच कोरोना संक्रमित मृतकों के परिजनों के लिए राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) ने कोविड-19 राहत योजना (Covid-19 Relief Scheme) शुरू की है. कोरोना को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की जा रही है. जिसका लाभ सीधे तौर पर कोरोना से मौत होने के बाद कर्मचारी के परिवार को मिलेगा.
कोविड-19 रिलीफ स्कीम शुरू
कोविड-19 राहत योजना (Covid-19 Relief Scheme) के तहत मृतक बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड-19 के रोग के निदान के समय राज्य योग्य रोजगार में होना जरूरी है
परिजनों को मिलेगा 90 फीसदी भुगतान
आवेदन करने वाले परिवार को मृत कर्मचारी की सैलरी मिलेगी. यानी कि ईएसआईसी (ESIC) में योगदान देने वाले शख्स की अगर कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके परिवार में उस पर निर्भर लोगों को हर महीने कर्मचारी की अंतिम सैलरी का 90 फीसदी भुगतान किया जाएगा.
ये होगी योजना का लाभ लेने की पात्रता
रोग के निदान के ठीक पहले अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान कर्मचारी का किसी भी कंपनी में एक साल के भीतर कम से कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान देय होना भी जरूरी है. ऐसे कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस दौरान अगर उसे कोरोना होता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा.
योजना में न्यूनतम राहत राशि 1800 रुपए
अगर सभी शर्तें पूरी होती हैं तो मृतक बीमाकृत के पात्र आश्रितों को बीमाकृत के औसत वेतन की 90 प्रतिशत दर से प्रतिमाह भुगतान (Monthly Payment) किया जाएगा. यह भुगतान सीधा बैंक खाते में किया जाएगा. योजना में न्यूनतम राहत राशि 1800 रुपए प्रति माह दी जाएगी.
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