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गुड़िया रेप और मर्डर केस: आज हो सकता है सजा का ऐलान

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Published : Jun 18, 2021, 10:30 AM IST

Updated : Jun 18, 2021, 11:07 AM IST

गुड़िया रेप और हत्या मामले में कोर्ट आज दोषी नीलू को सजा सुना सकती है. गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश चालान में दोषी साबित हुए चरानी अनिल उर्फ नीलू को शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था.

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शिमला: गुड़िया रेप और हत्या मामले में कोर्ट आज दोषी नीलू को सजा सुना सकती है. इससे पहले 15 जून को जिला सेशन कोर्ट चक्कर में दोषी नीलू को पेश किया गया था. कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच सजा को लेकर बहस हुई. मामले में अगली तारीख 18 जून को रखी गई थी.

28 अप्रैल को कोर्ट ने दिया था दोषी करार

गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश चालान में दोषी साबित हुए चरानी अनिल उर्फ नीलू को शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था.

क्या है मामला?

4 जुलाई, 2017 को शिमला जिले के कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी. 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला. जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी.

आइए एक नजर डालते हैं गुड़िया केस की टाइमलाइन पर

4 जुलाई 2017- कोटखाई के हलाईला क्षेत्र से दसवीं की छात्रा गुड़िया लापता.

5 जुलाई- रिश्तेदारों ने बिटिया की तलाश शुरू की.

6 जुलाई- ऊपरी शिमला के जंगल में मिला शव, पुलिस ने की जांच आरंभ.

7 जुलाई- पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

10 जुलाई- जन आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने एसआइटी गठित की, आईजी जहूर जैदी को सौंपा जांच का जिम्मा.

11 जुलाई- चार युवकों को पूछताछ के लिए पकड़ा.

18 जुलाई- आधी रात को पुलिस हिरासत में एक कथित आरोपित की हत्या.

19 जुलाई- हाईकोर्ट ने सीबीआई को दी जांच.

22 जुलाई- सीबीआई ने दिल्ली में किए दो अलग-अलग मामले दर्ज.

29 अगस्त- आईजी सहित आठ पुलिसकर्मी गिरफ्तार.

16 नवंबर- पूर्व एसपी डीडब्लयू नेगी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार.

25 नवंबर- सीबीआई ने की एसआईटी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल.

25 अप्रैल 2018- सीबीआई ने कोर्ट में फाइनल स्टेट्स रिपोर्ट पेश की.

5 अप्रैल 2019- आईजी जहूर जैदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत.

18 अप्रैल 2019- पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को हाईकोर्ट से मिली जमानत.

ये भी पढ़ें- कोरोना संक्रमित मृतक के परिजनों के लिए Covid-19 Relief Scheme शुरू

शिमला: गुड़िया रेप और हत्या मामले में कोर्ट आज दोषी नीलू को सजा सुना सकती है. इससे पहले 15 जून को जिला सेशन कोर्ट चक्कर में दोषी नीलू को पेश किया गया था. कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच सजा को लेकर बहस हुई. मामले में अगली तारीख 18 जून को रखी गई थी.

28 अप्रैल को कोर्ट ने दिया था दोषी करार

गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश चालान में दोषी साबित हुए चरानी अनिल उर्फ नीलू को शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था.

क्या है मामला?

4 जुलाई, 2017 को शिमला जिले के कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी. 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला. जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी.

आइए एक नजर डालते हैं गुड़िया केस की टाइमलाइन पर

4 जुलाई 2017- कोटखाई के हलाईला क्षेत्र से दसवीं की छात्रा गुड़िया लापता.

5 जुलाई- रिश्तेदारों ने बिटिया की तलाश शुरू की.

6 जुलाई- ऊपरी शिमला के जंगल में मिला शव, पुलिस ने की जांच आरंभ.

7 जुलाई- पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

10 जुलाई- जन आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने एसआइटी गठित की, आईजी जहूर जैदी को सौंपा जांच का जिम्मा.

11 जुलाई- चार युवकों को पूछताछ के लिए पकड़ा.

18 जुलाई- आधी रात को पुलिस हिरासत में एक कथित आरोपित की हत्या.

19 जुलाई- हाईकोर्ट ने सीबीआई को दी जांच.

22 जुलाई- सीबीआई ने दिल्ली में किए दो अलग-अलग मामले दर्ज.

29 अगस्त- आईजी सहित आठ पुलिसकर्मी गिरफ्तार.

16 नवंबर- पूर्व एसपी डीडब्लयू नेगी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार.

25 नवंबर- सीबीआई ने की एसआईटी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल.

25 अप्रैल 2018- सीबीआई ने कोर्ट में फाइनल स्टेट्स रिपोर्ट पेश की.

5 अप्रैल 2019- आईजी जहूर जैदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत.

18 अप्रैल 2019- पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को हाईकोर्ट से मिली जमानत.

ये भी पढ़ें- कोरोना संक्रमित मृतक के परिजनों के लिए Covid-19 Relief Scheme शुरू

Last Updated : Jun 18, 2021, 11:07 AM IST
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