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शिमला की सड़कों पर येलो लाइन पार्किंग कार्य की निगरानी के लिए बनी कमेटी, 2 हफ्ते में सौंपनी होगी रिपोर्ट

कार्य में तेजी और निगरानी के लिए हिमाचल हाइकोर्ट ने चार सदसीय कमेटी का गठन भी किया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दिए कि येलो लाइन के भीतर पार्क की गई गाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचाए.

हिमाचल हाइकोर्ट (Himachal High Court)
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Published : Nov 14, 2019, 10:53 AM IST

शिमला: राजधानी शिमला की सड़कों पर लग रही येलो लाइन की नीलामी 3 दिसंबर तक पूरी करने के आदेश हिमाचल हाइकोर्ट ने जारी कर दिए हैं.

कार्य में तेजी और निगरानी के लिए हाइकोर्ट ने चार सदसीय कमेटी का गठन भी किया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दिए कि येलो लाइन के भीतर पार्क की गई गाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचाए. राजधानी में रोजाना घंटों लग रहे जाम से शहर में ट्रैफिक की चरमराती व्यवस्था और शिमला शहर में पार्किंग की कमी को देखते हुए हाई कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए.

वीडियो.

हाईकोर्ट के आदेश अनुसार शहर की सडकों पर येलो लाइन लगाने के लिए चार सदसीय कमेटी का गठन किया है. कमेटी में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता, डीएसपी ट्रैफिक और एसडीएम को सदस्य बनाया है. कोर्ट ने कमेटी को आदेश दिए हैं कि वह दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दायर करें.

न्यायाधीश तरलोक सिंह ने नगर निगम शिमला को आदेश दिए हैं कि वह 3 दिसम्बर तक शहर की सड़कों पर चिन्हित की गई येलो लाइन पार्किंग की नीलामी कार्य को संपन्न करें. एक जनहित मामले की सुनवाई के दौरान शहर की सड़कों पर लगाई गई येलो लाइन की उपयोगिता व्यवहारिकता जांचने के लिए एसडीएम शहरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने के आदेश भी दिए. इस कमेटी को येलो लाइन चेक कर अपनी रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए हैं.

ये भी पढ़ें- शिमला के आइस स्केटिंग रिंक के 100 साल, पूर्व PM से लेकर कई नामी हस्तियों ने आजमाए हैं पैर

शिमला: राजधानी शिमला की सड़कों पर लग रही येलो लाइन की नीलामी 3 दिसंबर तक पूरी करने के आदेश हिमाचल हाइकोर्ट ने जारी कर दिए हैं.

कार्य में तेजी और निगरानी के लिए हाइकोर्ट ने चार सदसीय कमेटी का गठन भी किया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दिए कि येलो लाइन के भीतर पार्क की गई गाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचाए. राजधानी में रोजाना घंटों लग रहे जाम से शहर में ट्रैफिक की चरमराती व्यवस्था और शिमला शहर में पार्किंग की कमी को देखते हुए हाई कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए.

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हाईकोर्ट के आदेश अनुसार शहर की सडकों पर येलो लाइन लगाने के लिए चार सदसीय कमेटी का गठन किया है. कमेटी में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता, डीएसपी ट्रैफिक और एसडीएम को सदस्य बनाया है. कोर्ट ने कमेटी को आदेश दिए हैं कि वह दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दायर करें.

न्यायाधीश तरलोक सिंह ने नगर निगम शिमला को आदेश दिए हैं कि वह 3 दिसम्बर तक शहर की सड़कों पर चिन्हित की गई येलो लाइन पार्किंग की नीलामी कार्य को संपन्न करें. एक जनहित मामले की सुनवाई के दौरान शहर की सड़कों पर लगाई गई येलो लाइन की उपयोगिता व्यवहारिकता जांचने के लिए एसडीएम शहरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने के आदेश भी दिए. इस कमेटी को येलो लाइन चेक कर अपनी रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए हैं.

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Intro:Body:राजधानी की सड़कों पर यलो लाइन पार्किंग कार्य की निगरानी के लिए बनी कमेटी. 2 हफ्ते में सौंपनी होगी रिपोर्ट

शिमला. राजधानी शिमला की सड़कों पर लग रही यलो लाइन की निलामी 3 दिसंबर तक पूरी करेने के आदेश हिमाचल हाइकोर्ट ने जारी कर दिए हैं कार्य में तेजी और निगरानी के लिए हाइकोर्ट ने चार सदसीय कमेटी का गठन भी किया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दिए कि येलो लाइन के भीतर पार्क की गई गाडियों को कोई नुकसान न पहुँचाए.

राजधानी में रोजाना घंटों लग रहे जाम से शहर में ट्रैफिक की चरमराती व्यवस्था और शिमला शहर में पार्किंग की कमी को देखते हुए हाई कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए. हाईकोर्ट के आदेश अनुसार शहर की सडकों पर येलो लाइन लगाने के लिए चार सदसीय कमिटी का गठन किया है. कमेटी में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता, डीएसपी ट्रैफिक और एसडीएम को सदस्य बनाया है कोर्ट ने कमेटी को आदेश दिए है कि वह दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दायर करें.

न्यायाधीश तरलोक सिंह ने नगर निगम शिमला को आदेश दिए हैं कि वह 3 दिसम्बर तक शहर की सड़कों पर चिन्हित की गई यलो लाइन पार्किंग की नीलामी कार्य को संपन्न करें. एक जनहित मामले की सुनवाई के दौरान शहर की सड़कों पर लगाई गई यलो लाइन की उपयोगिता व्यवहारिकता जांचने के लिए एसडीएम शहरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने के आदेश भी दिए। इस कमेटी को यलो लाइन चेक कर अपनी रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए है।
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