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हिमाचल प्रदेश के 10 शहरों में आचार संहिता लागू, उद्घाटन और शिलान्यास कार्यों पर रोक

राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे में जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, उनमें विकासात्मक कार्यों पर तुरंत प्रभाव से रोक गई है. प्रदेश के कुल 10 शहरों में आदर्श आचार संहिता लागू होगी. राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचित किए गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार जिन क्षेत्रो में निवार्चन कार्यक्रम तय है, उनमें किसी भी नई योजना की घोषणा नहीं हो सकेंगे.

State Election Commission News, राज्य चुनाव आयोग न्यूज
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Published : Mar 13, 2021, 8:21 PM IST

Updated : Mar 13, 2021, 9:30 PM IST

शिमला: नगर निगमों व नगर पंचायतों के चुनाव की घोषणा के बाद अब प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे में जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, उनमें विकासात्मक कार्यों पर तुरंत प्रभाव से रोक गई है.

प्रदेश के कुल 10 शहरों में आदर्श आचार संहिता लागू होगी. राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचित किए गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार जिन क्षेत्रो में निवार्चन कार्यक्रम तय है, उनमें किसी भी नई योजना की घोषणा नहीं हो सकेंगे. किसी भी योजना या परियोजना की स्वीकृती या घोषणा या वादा नहीं होंगे. निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा.

अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो वह भ्रष्ट आचरण और आचार संहिता का उलंघन माना जाएगा. ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला चलाया जाएगा. चुनाव में खड़े प्रत्याशी की उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है.

आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता में प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर किए जाने वाले खर्च की सीमा भी निर्धारित की गई है. नगर निगमों में पार्षदों का चुनावी खर्च एक लाख रुपए निर्धारित किया गया है. नगर पंचायतों में नगर पंचायत सदस्य का चुनाव खर्च 50 हजार रुपए निधार्रित है. नगर निगमों के पार्षदों व नगर पंचायतों के सदस्यों को निर्धारित खर्च से ज्यादा व्यय करने की अनुमति नहीं होगी.

ये भी पढ़ें- कटोरा लेकर कर्ज लेने दिल्ली जाते हैं CM, होर्डिंग वाले मुख्यमंत्री से जाने जाएंगे जयराम: राठौर

शिमला: नगर निगमों व नगर पंचायतों के चुनाव की घोषणा के बाद अब प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे में जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, उनमें विकासात्मक कार्यों पर तुरंत प्रभाव से रोक गई है.

प्रदेश के कुल 10 शहरों में आदर्श आचार संहिता लागू होगी. राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचित किए गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार जिन क्षेत्रो में निवार्चन कार्यक्रम तय है, उनमें किसी भी नई योजना की घोषणा नहीं हो सकेंगे. किसी भी योजना या परियोजना की स्वीकृती या घोषणा या वादा नहीं होंगे. निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा.

अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो वह भ्रष्ट आचरण और आचार संहिता का उलंघन माना जाएगा. ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला चलाया जाएगा. चुनाव में खड़े प्रत्याशी की उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है.

आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता में प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर किए जाने वाले खर्च की सीमा भी निर्धारित की गई है. नगर निगमों में पार्षदों का चुनावी खर्च एक लाख रुपए निर्धारित किया गया है. नगर पंचायतों में नगर पंचायत सदस्य का चुनाव खर्च 50 हजार रुपए निधार्रित है. नगर निगमों के पार्षदों व नगर पंचायतों के सदस्यों को निर्धारित खर्च से ज्यादा व्यय करने की अनुमति नहीं होगी.

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Last Updated : Mar 13, 2021, 9:30 PM IST
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