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कोरोना वायरस के चलते हिमाचल में परिवहन सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध, अधिसूचना जारी

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में परिवहन सेवाओं पर रोक लगा दी है. 31 मार्च तक कांगड़ा जिला में केवल आपातकालीन वाहन ही चल सकेंगे. जबकि अन्य जिलों में केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा बंद की गई है.

ban on transport services in himachal due to corona
कोरोना वायरस के कारण हिमाचल में बस सेवाएं बंद
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Published : Mar 22, 2020, 9:58 PM IST

Updated : Mar 22, 2020, 11:36 PM IST

शिमला: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में परिवहन सेवाओं पर रोक लगा दी है. 31 मार्च तक कांगड़ा जिला में केवल आपातकालीन वाहन ही चल सकेंगे. जबकि अन्य जिलों में केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा बंद की गई है.

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 31 मार्च तक प्रदेश में सभी तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है. प्राइवेट व्हीकल भी किसी अतिआवश्यक या आपातकालीन स्थिति में ही चलाए जा सकेंगे. वाहनों के प्रदेश से बाहर जाने या आने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है. किसी प्रकार के मालवाहक वाहनों की एंट्री पर भी रोक रहेगी.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार परिवहन विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर अधिसूचना की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगा.

शिमला: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में परिवहन सेवाओं पर रोक लगा दी है. 31 मार्च तक कांगड़ा जिला में केवल आपातकालीन वाहन ही चल सकेंगे. जबकि अन्य जिलों में केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा बंद की गई है.

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 31 मार्च तक प्रदेश में सभी तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है. प्राइवेट व्हीकल भी किसी अतिआवश्यक या आपातकालीन स्थिति में ही चलाए जा सकेंगे. वाहनों के प्रदेश से बाहर जाने या आने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है. किसी प्रकार के मालवाहक वाहनों की एंट्री पर भी रोक रहेगी.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार परिवहन विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर अधिसूचना की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगा.

Last Updated : Mar 22, 2020, 11:36 PM IST
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