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भाजपा ने वापस ली डिप्टी सीएम की नियुक्ति को खारिज करने की मांग, सीपीएस मामले में जारी रहेगी सुनवाई

हिमाचल हाईकोर्ट में भाजपा ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की नियुक्ति को खारिज करने की मांग को वापस ले ली है. हालांकि, सीपीएस मामले में अभी भी हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. पढ़िए पूरी खबर...

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 20, 2023, 5:33 PM IST

शिमला: भाजपा ने हिमाचल में डिप्टी सीएम की नियुक्ति को खारिज करने वाली मांग हाई कोर्ट में वापस ले ली है. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान भाजपा विधायकों की तरफ से डिप्टी सीएम की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी मांग वापस ले ली गयी. वहीं, सीपीएस मामले में सुनवाई जारी रहेगी. भाजपा विधायक सतपाल सत्ती सहित अन्य विधायकों ने उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी मांग को वापिस ले लिया है. जबकि अन्य सीपीएस की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को जारी रखा है.

आगामी सुनवाई 2 जनवरी को तय की गई है. मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हो रही है. याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के बाद इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से बहस हुई. अब आगामी बहस के लिए मामले की सुनवाई 2 जनवरी को निर्धारित की गई है.

गौरतलब है कि भाजपा नेता सतपाल सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों ने उप-मुख्यमंत्री समेत सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है. याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है.

याचिका में उप मुख्यमंत्री को कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने से रोकने के आदेशों की मांग के साथ-साथ इसकी एवज में मिलने वाले अतिरिक्त वेतन को वसूलने की मांग भी की गयी थी. आज की सुनवाई के दौरान भाजपा विधायकों की ओर से उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति को गैरकानूनी ठहराने संबंधी मांग को वापिस ले लिया गया.

ये भी पढ़ें: केंद्र द्वारा एनडीआरएफ से जारी राशि का सीएम सुक्खू ने दिया ब्यौरा, केंद्रीय सहयोग को बताया नाकाफी

शिमला: भाजपा ने हिमाचल में डिप्टी सीएम की नियुक्ति को खारिज करने वाली मांग हाई कोर्ट में वापस ले ली है. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान भाजपा विधायकों की तरफ से डिप्टी सीएम की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी मांग वापस ले ली गयी. वहीं, सीपीएस मामले में सुनवाई जारी रहेगी. भाजपा विधायक सतपाल सत्ती सहित अन्य विधायकों ने उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी मांग को वापिस ले लिया है. जबकि अन्य सीपीएस की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को जारी रखा है.

आगामी सुनवाई 2 जनवरी को तय की गई है. मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हो रही है. याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के बाद इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से बहस हुई. अब आगामी बहस के लिए मामले की सुनवाई 2 जनवरी को निर्धारित की गई है.

गौरतलब है कि भाजपा नेता सतपाल सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों ने उप-मुख्यमंत्री समेत सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है. याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है.

याचिका में उप मुख्यमंत्री को कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने से रोकने के आदेशों की मांग के साथ-साथ इसकी एवज में मिलने वाले अतिरिक्त वेतन को वसूलने की मांग भी की गयी थी. आज की सुनवाई के दौरान भाजपा विधायकों की ओर से उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति को गैरकानूनी ठहराने संबंधी मांग को वापिस ले लिया गया.

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