ETV Bharat / state

3 मई तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान, प्रशासनिक कार्यालयों कुछ कर्मचारियों संग मौजूद रहेंगे अधिकारी

राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू की अवधि को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया है. सभी कर्मचारियों को घर पर रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. उनसे जरूरत के अनुसार ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया हैं.

educational institutions of Himachal
सीएम ने 3 मई तक शैक्षणिक संस्थान बंद करने के दिए आदेश.
author img

By

Published : Apr 14, 2020, 11:55 PM IST

शिमला: भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू की अवधि को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने इस दौरान सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक और सभी प्रकार के सामूहिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं.

एसीएस आरडी धीमान ने कहा कि सभी अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर सार्वजनिक, निजी टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और अनुबंध गाड़ियों को भी प्रतिबंधित किया गया हैं. वाणिज्यिक विमानों की आवाजाही या ठहराव पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. निजी वाहनों को केवल अस्पताल का दौरा करने और आवश्यक सेवाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी.

आरडी धीमन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन सभी कार्यालय 3 मई तक बंद रहेंगे. कर्मचारियों को घर पर रहने और समय-समय पर निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. उनसे जरूरत के अनुसार ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी व निजी क्षेत्र में सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आंगनवाड़ी, क्रेच, प्री-नर्सरी स्कूल भी बंद रहेंगे.

कहां लागू नहीं होंगे आदेश

एसीएस आरडी धीमन ने कहा कि सभी ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, गोल्फ क्लब, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स आदि भी बंद रहेंगे. प्रत्येक नागरिक को परिसर से बाहर निकलते समय मास्क या घर के बने फेस कवर का उपयोग करना होगा. उन्होंने कहा कि यह आदेश कार्यालयों, संगठनों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखानों, संस्थानों, कार्यशालाओं, गोदामों, दुकानों, दुकानों, उत्पादन एवं निर्माण इकाइयों, वाहनों, अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, तेल एजेंसियों, ई-कॉमर्स डिलीवरी इकाइयों पर लागू नहीं होंगे.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकार या संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की ओर से समय-समय पर सामान्य और संवेदनशील क्षेत्रों में आपातकालीन एवं आवश्यक परिस्थितियों में जनहित में प्रतिबंध में कुछ छूट की अनुमति दी जाएगी. राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष कुछ कर्मचारियों के साथ अपने कार्यालयों में मौजूद रहेंगे.

शिमला: भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू की अवधि को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने इस दौरान सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक और सभी प्रकार के सामूहिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं.

एसीएस आरडी धीमान ने कहा कि सभी अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर सार्वजनिक, निजी टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और अनुबंध गाड़ियों को भी प्रतिबंधित किया गया हैं. वाणिज्यिक विमानों की आवाजाही या ठहराव पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. निजी वाहनों को केवल अस्पताल का दौरा करने और आवश्यक सेवाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी.

आरडी धीमन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन सभी कार्यालय 3 मई तक बंद रहेंगे. कर्मचारियों को घर पर रहने और समय-समय पर निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. उनसे जरूरत के अनुसार ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी व निजी क्षेत्र में सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आंगनवाड़ी, क्रेच, प्री-नर्सरी स्कूल भी बंद रहेंगे.

कहां लागू नहीं होंगे आदेश

एसीएस आरडी धीमन ने कहा कि सभी ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, गोल्फ क्लब, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स आदि भी बंद रहेंगे. प्रत्येक नागरिक को परिसर से बाहर निकलते समय मास्क या घर के बने फेस कवर का उपयोग करना होगा. उन्होंने कहा कि यह आदेश कार्यालयों, संगठनों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखानों, संस्थानों, कार्यशालाओं, गोदामों, दुकानों, दुकानों, उत्पादन एवं निर्माण इकाइयों, वाहनों, अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, तेल एजेंसियों, ई-कॉमर्स डिलीवरी इकाइयों पर लागू नहीं होंगे.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकार या संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की ओर से समय-समय पर सामान्य और संवेदनशील क्षेत्रों में आपातकालीन एवं आवश्यक परिस्थितियों में जनहित में प्रतिबंध में कुछ छूट की अनुमति दी जाएगी. राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष कुछ कर्मचारियों के साथ अपने कार्यालयों में मौजूद रहेंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.