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सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग लगाने वालों की खैर नहीं, शहर में बिना परमिशन होर्डिंग लगाने वालों पर के खिलाफ होगी कार्रवाई - code of cunduct

सरकारी संपति पर होर्डिंग लगाने वालों की खैर नहीं शहर में बिना परमिशन होर्डिंग लगाई तो होगी करवाई चुनाव आयोग हुआ सख्त

शहर में बिना परमिशन होर्डिंग लगाई तो होगी करवाई
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Published : Mar 30, 2019, 11:53 PM IST

शिमला: लोकसभा चुनाव प्रचार में आचार संहिता के पालन पर चुनाव आयोग नजर बनाए हुए है. प्रचार के दौरान सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग्स पोस्टर लगाने पर चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा. जिला शिमला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को इसे लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं.

shimla
शहर में बिना परमिशन होर्डिंग लगाई तो होगी करवाई

निर्वाचन अधिकारी ने सभी नगर निगम और नगर परिषदों को बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने कहा कि शहर में अभी तक लिखित में होर्डिंग्स की कोई शिकायत नहीं आई है. अब तक सिर्फ एक राजनीतिक दल द्वारा शिमला में 13 जगहों पर होर्डिंग्स लगाने को लेकर अनुमति ली गई है. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग, पोस्टर लगाते समय निजी संपत्ति मालिकों से अनुमति लेना अनिवार्य है. सरकारी कार्यालय, भवन या संपत्ति पर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा बैनर, होर्डिंग इत्यादि नहीं लगाए जाएंगे.

शहर में बिना परमिशन होर्डिंग लगाई तो होगी करवाई

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उन्हीं सार्वजनिक स्थानों पर नारा लेखन, पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाए जा सकते हैं, जिन्हें इस कार्य के लिए विशेष रूप से चिन्हित किया गया हो. बैनर, पोस्टर लगाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को बराबर का अवसर प्रदान किया जाएगा. निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाने पर विधि द्वारा स्थापित दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है.

बीजेपी ने लागए थी बिना अनुमति होर्डिंग
शिमला शहर में कई जगहों पर बीजेपी ने 'मैं भी चौकीदार' के होर्डिंग लगाए हैं. कई जगहों पर तो बीजेपी ने अनुमति ली थी, लेकिन कई जगहों पर बिना अनुमति ही होर्डिंग लगा दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने ये होर्डिंग उतार दी है. वहीं, शहर में होर्डिंग लगाने वालों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है.

शिमला: लोकसभा चुनाव प्रचार में आचार संहिता के पालन पर चुनाव आयोग नजर बनाए हुए है. प्रचार के दौरान सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग्स पोस्टर लगाने पर चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा. जिला शिमला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को इसे लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं.

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शहर में बिना परमिशन होर्डिंग लगाई तो होगी करवाई

निर्वाचन अधिकारी ने सभी नगर निगम और नगर परिषदों को बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने कहा कि शहर में अभी तक लिखित में होर्डिंग्स की कोई शिकायत नहीं आई है. अब तक सिर्फ एक राजनीतिक दल द्वारा शिमला में 13 जगहों पर होर्डिंग्स लगाने को लेकर अनुमति ली गई है. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग, पोस्टर लगाते समय निजी संपत्ति मालिकों से अनुमति लेना अनिवार्य है. सरकारी कार्यालय, भवन या संपत्ति पर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा बैनर, होर्डिंग इत्यादि नहीं लगाए जाएंगे.

शहर में बिना परमिशन होर्डिंग लगाई तो होगी करवाई

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उन्हीं सार्वजनिक स्थानों पर नारा लेखन, पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाए जा सकते हैं, जिन्हें इस कार्य के लिए विशेष रूप से चिन्हित किया गया हो. बैनर, पोस्टर लगाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को बराबर का अवसर प्रदान किया जाएगा. निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाने पर विधि द्वारा स्थापित दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है.

बीजेपी ने लागए थी बिना अनुमति होर्डिंग
शिमला शहर में कई जगहों पर बीजेपी ने 'मैं भी चौकीदार' के होर्डिंग लगाए हैं. कई जगहों पर तो बीजेपी ने अनुमति ली थी, लेकिन कई जगहों पर बिना अनुमति ही होर्डिंग लगा दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने ये होर्डिंग उतार दी है. वहीं, शहर में होर्डिंग लगाने वालों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है.

सरकारी संपति पर होर्डिंग लगाने वालों की खेर नही, चुनाव आयोग हुआ सख्त, शहर में बिना परमिशन होर्डिंग लगाई तो होगी करवाई, 


शिमला। चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग पोस्टर लगाने पर चुनाव आयोग कार्यवाही करेगा। जिला शिमला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीति दलों को इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए है। निर्वाचन अधिकारी ने सभी नगर निगम नगर परिषदों को बिना अनुमति होर्डिंग लगाने वालों पर कार्यवाही करने को कहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेशवर गोयल ने कहा कि शहर में अभी तक लिखित में होर्डिंग कोई भी शिकायत नहीं आई है । अब तक सिर्फ एक राजनीतिक दल द्वारा शिमला में 13 जगहों पर होर्डिंग लगाने को लेकर अनुमति ली गई है। उन्होंने कहा 
 चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग, पोस्टर इत्यादि लगाते समय निजि सम्पत्ति मालिकों से अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कार्यालय, भवन अथवा संपत्ति पर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा बैनर, होर्डिंग इत्यादि नहीं लगाए जाएंगे। 
उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं सार्वजनिक स्थानों पर नारा लेखन, पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाए जा सकते हैं, जिन्हें इस कार्य के लिए विशेष रूप से चिन्हित किया गया हो। बैनर, पोस्टर लगाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को बराबर का अवसर प्रदान किया जाएगा। निजि सम्पत्ति पर बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाने पर विधि द्वारा स्थापित दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। 

बीजेपी ने लागए थी बिना अनुमति होर्डिंग

शिमला शहर में कई जगहों पर बीजेपी ने मैं भी चोकीदार हु के होर्डिंग शहर में लगाए है । जिनमे से कई जगहों पर तो बीजेपी ने अनुमति ली थी लेकिन कई जगहों पर बिना अनुमति ही होर्डिंग लगा थी जिस पर कार्यवाही करते हुए नगर निगम ने ये होर्डिंग उतार दी है। वही शहर में होर्डिंग लगाने वालों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। 
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