शिमला: लोकसभा चुनाव प्रचार में आचार संहिता के पालन पर चुनाव आयोग नजर बनाए हुए है. प्रचार के दौरान सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग्स पोस्टर लगाने पर चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा. जिला शिमला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को इसे लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं.
निर्वाचन अधिकारी ने सभी नगर निगम और नगर परिषदों को बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने कहा कि शहर में अभी तक लिखित में होर्डिंग्स की कोई शिकायत नहीं आई है. अब तक सिर्फ एक राजनीतिक दल द्वारा शिमला में 13 जगहों पर होर्डिंग्स लगाने को लेकर अनुमति ली गई है. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग, पोस्टर लगाते समय निजी संपत्ति मालिकों से अनुमति लेना अनिवार्य है. सरकारी कार्यालय, भवन या संपत्ति पर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा बैनर, होर्डिंग इत्यादि नहीं लगाए जाएंगे.
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उन्हीं सार्वजनिक स्थानों पर नारा लेखन, पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाए जा सकते हैं, जिन्हें इस कार्य के लिए विशेष रूप से चिन्हित किया गया हो. बैनर, पोस्टर लगाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को बराबर का अवसर प्रदान किया जाएगा. निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाने पर विधि द्वारा स्थापित दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है.
बीजेपी ने लागए थी बिना अनुमति होर्डिंग
शिमला शहर में कई जगहों पर बीजेपी ने 'मैं भी चौकीदार' के होर्डिंग लगाए हैं. कई जगहों पर तो बीजेपी ने अनुमति ली थी, लेकिन कई जगहों पर बिना अनुमति ही होर्डिंग लगा दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने ये होर्डिंग उतार दी है. वहीं, शहर में होर्डिंग लगाने वालों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है.