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चुनावों में मतदान के लिए 20 दिसंबर तक नाम दर्ज करवाए मतदाताः DC मंडी - हिमाचल प्रदेश लेटेस्ट न्यूज

मंडी जिला में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को लेकर मतदाता सूची में 20 दिसंबर तक नाम सम्मिलित करवाए जा सकते हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे 20 दिसम्बर तक नाम सम्मिलित करवाना सुनिश्चत करें. इसके लिए मतदाता को 50 रूपये की नकद फीस देनी होगी.

Voters are advised to register their names by 20 December to vote in elections in mandi
चुनावों में मतदान के लिए 20 दिसंबर तक नाम दर्ज करवाए मतदाताः DC मंडी
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Published : Dec 18, 2020, 6:40 PM IST

मंडीः हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद-नगर पंचायत चुनावों के मद्देनजर मंडी जिला में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को लेकर मतदाता सूची में 20 दिसंबर तक नाम सम्मिलित करवाए जा सकते हैं. पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप-मण्डलाधिकारी के कार्यालय में प्रारूप-4 में आवेदन कर सकता है जिसके लिए मतदाता को मात्र 50 रुपए की नकद फीस देनी होगी.

20 दिसम्बर तक मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं नाम

मंडी के उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन, 2015 के नियम 25 के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रकाशन अंतिम रूप से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जा चुका है.

यदि फिर भी मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है तो वह हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन, 2015 के नियम 28 के अनुसार नाम सम्मिलित करवाने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप-मण्डलाधिकारी के कार्यालय में प्रारूप-4 में आवेदन कर सकता है. इसके लिए मतदाता को 50 रूपये की नकद फीस देनी होगी. जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर परिषद-नगर पंचायत क्षेत्रों के सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे 20 दिसम्बर तक नाम सम्मिलित करवाना सुनिश्चत करें.

मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना जरूरी

बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को लेकर 17 दिसंबर को अधिसूचना जारी की है. यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा तो वह चुनाव में अपना मतदान नहीं कर पायेगा. मतदाता सूची संबंधित एसडीएम और नगर परिषद कार्यालय में आम जनता के लिए अवलोकन के लिए उपलब्ध है.

ये भी पढ़ेंः स्टेटहुड के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे PM मोदी, सीएम जयराम को दिया भरोसा

मंडीः हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद-नगर पंचायत चुनावों के मद्देनजर मंडी जिला में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को लेकर मतदाता सूची में 20 दिसंबर तक नाम सम्मिलित करवाए जा सकते हैं. पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप-मण्डलाधिकारी के कार्यालय में प्रारूप-4 में आवेदन कर सकता है जिसके लिए मतदाता को मात्र 50 रुपए की नकद फीस देनी होगी.

20 दिसम्बर तक मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं नाम

मंडी के उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन, 2015 के नियम 25 के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रकाशन अंतिम रूप से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जा चुका है.

यदि फिर भी मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है तो वह हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन, 2015 के नियम 28 के अनुसार नाम सम्मिलित करवाने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप-मण्डलाधिकारी के कार्यालय में प्रारूप-4 में आवेदन कर सकता है. इसके लिए मतदाता को 50 रूपये की नकद फीस देनी होगी. जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर परिषद-नगर पंचायत क्षेत्रों के सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे 20 दिसम्बर तक नाम सम्मिलित करवाना सुनिश्चत करें.

मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना जरूरी

बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को लेकर 17 दिसंबर को अधिसूचना जारी की है. यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा तो वह चुनाव में अपना मतदान नहीं कर पायेगा. मतदाता सूची संबंधित एसडीएम और नगर परिषद कार्यालय में आम जनता के लिए अवलोकन के लिए उपलब्ध है.

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