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हरियाणा के दो तस्‍करों को दस-दस साल कठोर कारावास की सजा, 1.306Kg पकड़ी थी चरस

अदालत में 11 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे. अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी प्रदीप कुमार व सुनील द्वारा एक किलो 306 ग्राम चरस रखने का अपराण्‍ध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदातल ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्‍ट की धारा 20 के तहत कठोर कारावास और एक एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

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Published : Jun 24, 2019, 11:08 PM IST

Updated : Jun 24, 2019, 11:45 PM IST

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मंडी: जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्‍ट की धारा 20 के तहत दो चरस तस्‍करों को दस दस साल कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है. दोनों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश अदालत ने दिए हैं. जुर्माना न भरने की सूरत पर एक-एक साल अतिरिक्‍त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोनों चरस तस्‍करों से एक किलो 306 ग्राम चरस पकड़ी गई थी.

ये भी पढ़ें: 80 देश के राजदूतों को संबोधित करेंगे सीएम जयराम, बताएंगे अपना प्लान

जानकारी के अनुसार 18 जनवरी 216 को जांच अधिकारी मुख्‍य आरक्षी नंद लाल सुंदरनगर थाना पुलिस टीम के साथ करीब डेढ़ बजे सुंदरनगर के चौमुखा नामक स्‍थान पर यातायात चेकिंग के लिए मौजूंद था. इस बीच मंडी की तरफ से एक कार आई. जिसमें दोनों आरोपी प्रदीप कुमार निवासी सागी तहसील व जिला रोहतक हरियाणा व सुनील गांव कार्ड तहसील इसराना जिला पानीपत हरियाणा बैठे थे. शक के आधार पर कार को चेक करने पर गाड़ी की ड्राइवर सीट के नीचे एक कैरी बैग में से एक किलो 306 ग्राम चरस बरामद हुई. इस पर सुंदरनगर पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्‍ट के तहत मामला दर्ज हुआ.

ये भी पढ़ें: ओवरलोडिंग पर ऊना पुलिस की सख्ती, 6 सरकारी व निजी बसें जब्त, दर्जनों के कटे चालान

सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया. अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्‍यायवादी कुलभूषण गौतम ने की थी. अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे. अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी प्रदीप कुमार व सुनील द्वारा एक किलो 306 ग्राम चरस रखने के अपराध में अदातल ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्‍ट की धारा 20 के तहत कठोर कारावास और एक एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. उप जिला न्‍यायवादी मंडी नवीना राही ने जिला एवं सत्र न्‍यायधीश राकेश शर्मा की अदालत से दो चरस तस्‍करों को दस दस साल कठोर कारावास सजा का फैसला सुनाने की पुष्टि की है.

मंडी: जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्‍ट की धारा 20 के तहत दो चरस तस्‍करों को दस दस साल कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है. दोनों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश अदालत ने दिए हैं. जुर्माना न भरने की सूरत पर एक-एक साल अतिरिक्‍त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोनों चरस तस्‍करों से एक किलो 306 ग्राम चरस पकड़ी गई थी.

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जानकारी के अनुसार 18 जनवरी 216 को जांच अधिकारी मुख्‍य आरक्षी नंद लाल सुंदरनगर थाना पुलिस टीम के साथ करीब डेढ़ बजे सुंदरनगर के चौमुखा नामक स्‍थान पर यातायात चेकिंग के लिए मौजूंद था. इस बीच मंडी की तरफ से एक कार आई. जिसमें दोनों आरोपी प्रदीप कुमार निवासी सागी तहसील व जिला रोहतक हरियाणा व सुनील गांव कार्ड तहसील इसराना जिला पानीपत हरियाणा बैठे थे. शक के आधार पर कार को चेक करने पर गाड़ी की ड्राइवर सीट के नीचे एक कैरी बैग में से एक किलो 306 ग्राम चरस बरामद हुई. इस पर सुंदरनगर पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्‍ट के तहत मामला दर्ज हुआ.

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सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया. अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्‍यायवादी कुलभूषण गौतम ने की थी. अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे. अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी प्रदीप कुमार व सुनील द्वारा एक किलो 306 ग्राम चरस रखने के अपराध में अदातल ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्‍ट की धारा 20 के तहत कठोर कारावास और एक एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. उप जिला न्‍यायवादी मंडी नवीना राही ने जिला एवं सत्र न्‍यायधीश राकेश शर्मा की अदालत से दो चरस तस्‍करों को दस दस साल कठोर कारावास सजा का फैसला सुनाने की पुष्टि की है.

Intro:मंडी। जिला एवं सत्र न्‍यायधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने एअभियोग साबित होने पर एनडीपीएस एक्‍ट की धारा 20 के तहत दो चरस तस्‍करों को दस दस साल कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। दोनों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश अदालत ने दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत पर एक-एक साल अतिरिक्‍त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों चरस तस्‍करों से एक किलो 306 ग्राम चरस पकड़ी गई थी।




Body:जानकारी के अनुसार 18 जनवरी 216 को जांच अधिकारी मुख्‍य आरक्षी नंद लाल सुंदरनगर थाना अपनी पुलिस टीम के साथ करीब डेढ़ बजे सुंदरनगर के चौमुखा नामक स्‍थान पर यातायात चेकिंग के लिए मौजूद था। इस बीच मंडी की तरफ से एक कार आई। जिसमें दोनों आरोपी प्रदीप कुमार पुत्र जगत सिंह निवासी सागी तहसील व जिला रोहतक हरियाणा व सुनील पुत्र राम फल मकान नंबर 67 ब्‍लॉक नंबर एक गांव कार्ड तहसील इसराना जिला पानीपत हरियाणा बैठे थे। शक के आधार पर उक्‍त कार को चेक करने पर गाड़ी की ड्राइवर सीट के नीचे एक कैरी बैग में से एक किलो 306 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर सुंदरनगर पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्‍ट के तहत मामला दर्ज हुआ। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया। अदालत में अभियाेजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवरी जिला न्‍यायवादी कुलभूषण गौत्‍तम ने की थी। अभियाेजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी प्रदीप कुमार व सुनील द्वारा एक किलो 306 ग्राम चरस रखने का अपराण्‍ध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदातल ने दाेनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्‍ट की धारा 20 के तहत कठोर कारावास और एक एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उप जिला न्‍यायवादी मंडी नवीना राही ने जिला एवं सत्र न्‍यायधीश राकेश शर्मा की अदालत से दो चरस तस्‍करों को दस दस साल कठोर कारावास सजा का फैसला सुनाने की पुष्टि की है।



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Last Updated : Jun 24, 2019, 11:45 PM IST
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