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करसोग में कोरोना के 87 मामले आने के बाद इलाके में धारा 144 लागू

मंडी के करसोग उप-मंडल में वीरवार को कोरोना के 87 मामले आए हैं. इसमें 61 मामले नगर पंचायत परिधि से हैं. इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है. करसोग के एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि लोगों की जान जोखिम में न डालें. उन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों से भी सहयोग की अपील की है.

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Published : Dec 17, 2020, 10:53 PM IST

Section 144 imposed after 87 cases of Corona reported in Karsog
करसोग में कोरोना के 87 मामले आने के बाद इलाके में धारा 144 लागू

करसोगः मंडी के करसोग उप-मंडल में वीरवार को कोरोना के 87 मामले आए हैं. इसमें 61 मामले नगर पंचायत परिधि से हैं. ऐसे में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने नगर पंचायत करसोग को कंटेंमेंट जोन घोषित कर दिया है. साथ ही इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है.

इलाके में धारा 144 लागू

एसडीएम करसोग की ओर से धारा 144 को लेकर जारी अधिसूचना के मुताबिक, नगर पंचायत परिधि में अब लोगों की भीड़ एकत्रित नहीं हो सकेगी. इलाके में दवाईयों और जरूरी खाद्य वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी. दवाइयों की दुकानें सामान्य दिनों की तरह सुबह से शाम तक खुली रहेंगी जबकि सब्जी, फल सहित दूध-ब्रेड की दुकानें दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच खोली जा सकेंगी.

Section 144 imposed after 87 cases of Corona reported in Karsog
इलाके में धारा 144 लागू

आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को छूट

इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, अस्पताल आने वाले मरीजों, पुलिस, मिल्ट्री, पैरा-मिल्ट्री, सिक्योरिटी फोर्स, फायर सर्विस, सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और इंटरस्टेट व इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस समेत करसोग बस स्टैंड पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.

अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले आदेशों तक यह व्यवस्था बनी रहेगी. करसोग के एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि लोगों की जान जोखिम में न डालें. उन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों से भी सहयोग की अपील की है.

करसोगः मंडी के करसोग उप-मंडल में वीरवार को कोरोना के 87 मामले आए हैं. इसमें 61 मामले नगर पंचायत परिधि से हैं. ऐसे में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने नगर पंचायत करसोग को कंटेंमेंट जोन घोषित कर दिया है. साथ ही इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है.

इलाके में धारा 144 लागू

एसडीएम करसोग की ओर से धारा 144 को लेकर जारी अधिसूचना के मुताबिक, नगर पंचायत परिधि में अब लोगों की भीड़ एकत्रित नहीं हो सकेगी. इलाके में दवाईयों और जरूरी खाद्य वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी. दवाइयों की दुकानें सामान्य दिनों की तरह सुबह से शाम तक खुली रहेंगी जबकि सब्जी, फल सहित दूध-ब्रेड की दुकानें दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच खोली जा सकेंगी.

Section 144 imposed after 87 cases of Corona reported in Karsog
इलाके में धारा 144 लागू

आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को छूट

इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, अस्पताल आने वाले मरीजों, पुलिस, मिल्ट्री, पैरा-मिल्ट्री, सिक्योरिटी फोर्स, फायर सर्विस, सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और इंटरस्टेट व इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस समेत करसोग बस स्टैंड पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.

अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले आदेशों तक यह व्यवस्था बनी रहेगी. करसोग के एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि लोगों की जान जोखिम में न डालें. उन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों से भी सहयोग की अपील की है.

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