मंडी: विशेष न्यायाधीश मण्डी की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी बुध राम निवासी कुकड़ी, तहसील पतली कुहल जिला कुल्लू को एनडीपीएस की धारा 20 के अंतर्गत 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 14 माह और सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार, चरस का यह मामला बीते साल 2022 का है.
8 जुलाई 2022 का है मामला: जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भरद्वाज ने बताया कि 8 जुलाई 2022 को जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पर मौजूद थे. तभी शाम 5:35 पर नागचला से डडोर की तरफ जाने वाली फोर लेन सड़क में एक व्यक्ति अपने दायें हाथ में एक बेग के साथ सड़क के बाई ओर खड़ा था. जैसे ही व्यकि ने पुलिसे को देखा तो वह भागने लगा. व्यक्ति की इस हरकत पर शक होने पर जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार ने अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ उसका पीछा कर पकड़ लिया और उसके बैग की तलाशी ली.
10 गवाहों ने दी गवाही: जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार ने जब बुध राम के कैरी बैग की तलाशी ली, तो उससे 2.114 ग्राम चरस बरामद की गई. जिसके बाद बुध राम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत बल्ह थाना में मामला दर्ज किया गया. मामले की जांच मुख्या निरीक्षक कमलेश कुमार और मुख्य आरक्षी पवन कुमार ने पूरी की. जांच पूरी होने पर आरोपी बुध राम के विरुद्ध थाना प्रभारी बल्ह द्वारा चालान अदालत में दायर किया गया. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भरद्वाज, उप जिला न्यायवादी नवीना राही द्वारा की गई. न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाए गये. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बुध राम को 2.114 किलो ग्राम चरस रखने का दोषी मानते हुए 12 साल की सजा सुनाई है.