करसोग/मंडी: प्रदेश सरकार की ओर से कर्फ्यू में दी गई सात घंटे की ढील के बाद अब करसोग उपमंडल में सुबह 9 से सांय 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी. लोग इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए खरीददारी कर सकेंगे. यही नहीं इस समयाविधि में लोगों को अपने प्राइवेट वाहनों को निकालने की भी अनुमति होगी. कर्फ्यू में छूट के वक्त लोगों को पहले की तरह सरकार की एडवाइजरी की पालना करना जरूरी होगा.
इस दौरान लापरवाही बरतना लोगों को महंगा पड़ सकता है. नियम तोड़ने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं. नए आदेश लागू होने से पहले दुकान खोलने का समय सुबह 9 से दोपहर बाद 2 बजे तक का था. बता दें कि अब सरकार ने कर्फ्यू में छूट का समय बढ़ाकर 7 घंटे कर दिया है.
नहीं खुलेंगे सैलून
सरकार ने भले ही कर्फ्यू में छूट का समय बढ़ा दिया हो, लेकिन सैलून सहित ब्यूटीपार्लर, स्पा व जिम अभी बंद रहेंगे. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर ये फैसला लिया गया है. सरकार ने अभी बसें चलाने का भी फैसला नहीं लिया है. ऐसे में अभी एचआरटीसी सहित प्राइवेट बसें नहीं चलेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लोगों को अभी अगले आदेशों तक इंतजार करना होगा.
इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन का लिया फैसला
करसोग में रेड जोन से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना होगा. इन आदेशों की सख्ती से पालना हो इसके लिए प्रशासन ने फ्लाइंग स्क्वायड का भी गठन किया है. ये स्क्वायड होम क्वारंटाइन के दौरान औचक निरीक्षण करेगी. इस दौरान किसी व्यक्ति के लापरवाही करते हुए पाए जाने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
करसोग में बाहरी राज्य से वापस लौटे एक व्यक्ति ने मिसाल पेश करते हुए होम क्वारंटाइन की जगह स्वेच्छा से इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन पर रहने का फैसला लिया है. इसके लिए प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर चालू कर दिया है, जो इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन में न रहने वालों के लिए प्रेरणा है
एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार के आदेशों के मुताबिक करसोग में कर्फ्यू में छूट का समय बढ़ाया गया है. अब दुकानें सुबह 9 से 4 बजे तक खुली रहेंगी. इस दौरान लोग प्राइवेट वाहन भी चला सकेंगे. उन्होंने कहा कि सैलून, स्पा व ब्यूटीपार्लर पहले की तरह अभी बंद रहेंगे.
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