मंडी: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 ने सुंदरनगर हकीकत धांडा की अदालत ने चेक बाउंस का मामला सिद्ध होने पर आरोपी को तीन महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई है. दोषी को शिकायतकर्ता को 75 हजार रुपये का हर्जाना देना पड़ेगा.
शिकायतकर्ता कमला राम निवासी व डाकघर अप्पर बहली, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी ने अधिवक्ता हर्ष राणा के माध्यम से दोषी विलेंदर, निवासी क्वार्टर नंबर-एस-2/16, वार्ड नंबर-13, बीबीएमबी कॉलोनी, तहसील सुंदरनगर जिला मंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट,1881 की धारा 138 के तहत मुकद्दमा दर्ज करवाया था.
जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता हर्ष राणा ने बताया कि दोषी ने शिकायतकर्ता से उधार पर पैसे लिए थे और पैसे वापिस करने के लिए 50 हजार का चेक दिया था. उन्होंने बताया कि दोषी ने चेक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि चेक बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा. अधिवक्ता हर्ष राणा ने बताया कि दोषी विलेंदर के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था. वहीं, दोषी ने केस के दौरान शिकायतकर्ता को किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया. अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 महीने का साधारण कारावास और 75 हजार रुपये हर्जाना देने के साथ-साथ हर्जाना न देने की सूरत में अतिरिक्त 15 दिनों की सजा सुनाई है.
अधिवक्ताा हर्ष राणा ने कहा कि न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषी को मामले में सीआरपीसी की धारा 389 में सुनाई गई और सजा सस्पेंड करने की दलील न मानते हुए सीधा सब जेल मंडी भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि दोषी विलेंदर पिछली पेशी पर फैसला सुनाते समय न्यायालय से गैर हाजिर रहा था और कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे. दोषी द्वारा जानबूझकर कर क्वांटम पर हाजिर नहीं होने से सख्त रुख अपनाते हुए सीआरपीसी की धारा 389 का लाभ देने से मना करते हुए सीधा सब जेल मंडी भेज दिया.