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तस्करों को 10 साल का कठोर कारावास, 1 किलो 250 ग्राम चरस के साथ ऐसे चढ़े थे पुलिस के हत्थे - चरस तस्कर

चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दो आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. आरोपियों को जुर्माना राशि समय पर अदा न करने पर एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

जिला न्यायालय परिसर, मंडी.
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Published : Jun 27, 2019, 10:55 PM IST

मंडी: जिला एवं सत्र न्यायधीश आर के शर्मा की विशेष अदालत ने हरियाणा के तिलक नगर (रोहतक) निवासी राहुल देशवाल और जिला कुल्लू के जाणा (अरछंडी) निवासी तोषम कुमार के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ (एनडीपीएस) की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 जनवरी 2016 को सुंदरनगर पुलिस थाना के दल ने मुख्य आरक्षी टेक चंद की अगुवाई में एपीएमसी बैरियर पुंघ के पास नाका लगाया हुआ था. इसी दौरान मंडी की ओर से आ रही एक मोटर साइकिल को पुलिस दल ने रुकने का इशारा किया, जिस पर मोटर साइकिल के पीछे बैठे एक व्यक्ति ने भागने की कोशिश की.

पुलिस टीम ने इस व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर काबू कर लिया. पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपियों के सामान की तलाशी ली, तो उनके बैग में से एक किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई थी. पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक नवीना राही ने 11 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर मामले को साबित किया.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ व्यवसायिक मात्रा की चरस तस्करी करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है. जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को 10 साल का कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

मंडी: जिला एवं सत्र न्यायधीश आर के शर्मा की विशेष अदालत ने हरियाणा के तिलक नगर (रोहतक) निवासी राहुल देशवाल और जिला कुल्लू के जाणा (अरछंडी) निवासी तोषम कुमार के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ (एनडीपीएस) की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 जनवरी 2016 को सुंदरनगर पुलिस थाना के दल ने मुख्य आरक्षी टेक चंद की अगुवाई में एपीएमसी बैरियर पुंघ के पास नाका लगाया हुआ था. इसी दौरान मंडी की ओर से आ रही एक मोटर साइकिल को पुलिस दल ने रुकने का इशारा किया, जिस पर मोटर साइकिल के पीछे बैठे एक व्यक्ति ने भागने की कोशिश की.

पुलिस टीम ने इस व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर काबू कर लिया. पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपियों के सामान की तलाशी ली, तो उनके बैग में से एक किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई थी. पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक नवीना राही ने 11 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर मामले को साबित किया.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ व्यवसायिक मात्रा की चरस तस्करी करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है. जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को 10 साल का कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

Intro:मंडी। चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दो आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपियों के जुर्माना राशि को समय पर अदा न करने पर उन्हें एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


Body:जिला एवं सत्र न्यायधीश आर के शर्मा की विशेष अदालत ने हरियाणा के तिलक नगर (रोहतक) निवासी राहुल देशवाल और जिला कुल्लू के जाणा (अरछंडी) निवासी तोषम कुमार के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ (एनडीपीएस) की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 जनवरी 2016 को सुंदरनगर पुलिस थाना के दल ने मुख्य आरक्षी टेक चंद की अगुवाई में एपीएमसी बैरियर पुंघ के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान मंडी की ओर से आ रही एक मोटर साइकिल को पुलिस दल ने रूकने का इशारा किया। जिस पर मोटर साइकिल के पीछे बैठे एक व्यक्ति ने भागने की कोशिश की। पुलिस दल ने उक्त व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर काबू कर लिया। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपियों के सामान की तलाशी ली तो उनके बैग में से एक किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक नवीना राही ने 11 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ व्यवसायिक मात्रा की चरस तस्करी करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।



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