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ग्राम पंचायत फलान के वार्ड नम्बर-3 कंटेनमेंट जोन घोषित, DC डॉ. ऋचा वर्मा ने जारी किए आदेश

कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कुल्लू जिला के फलान ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर-3 के कुछ क्षेत्रों को कंटेंनमेंट जोन जबकि अन्य को बफर जोन घोषित किया गया है.

DC Kullu richa verma
उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा.
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Published : Sep 7, 2020, 10:51 PM IST

कुल्लू: देश के साथ-साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण का मामले बढ़ते ही जा रहा है. उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत फलान के वार्ड नम्बर-3 में कोरोना का एक पाॅजिटिव मामला सामने आने पर ग्राम पंचायत के कुछ क्षेत्रों को कंटेंनमेंट जोन जबकि अन्य को बफर जोन घोषित किया गया है.

उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत फलाण के उत्तर क्षेत्र में ग्राम पंचायत फलान के साथ लगते रास्ते तक, दक्षिण क्षेत्र में कच्चे रास्ते तक, पूर्व क्षेत्र में स्कूल के साथ कच्चे और मुख्य पक्के रास्ते के बीच घिरे क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र में ग्राम पंचायत फलान के साथ लगते रास्ते और इसके बीच के रास्ते के घिरे हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जबकि ग्राम पंचायत फलान के वार्ड नम्बर-3 के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है.

आदेश के अनुसार कोरोना के खतरे को देखते हुए ग्राम पंचायत फलान वार्ड नम्बर-3 के उपरोक्त दर्शााए गए क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्तियों और वाहनों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति और वाहनों के आवागमन की मनाही है. जिला दंडाधिकारी की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलीवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी.

साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल और न ही वाहन द्वारा व्यर्थ में इधर-उधर घूम सकता है और न ही सार्वजनिक रास्ते पर खड़ा हो सकता है. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी माने जाएंगे. इन आदेशों की उल्लंघना करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: शर्मनाक हैं कंगना के प्रति संजय राऊत के शब्द, अभिनेत्री व परिवार को अभी मनाली में रहने की सलाह : शांता कुमार

कुल्लू: देश के साथ-साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण का मामले बढ़ते ही जा रहा है. उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत फलान के वार्ड नम्बर-3 में कोरोना का एक पाॅजिटिव मामला सामने आने पर ग्राम पंचायत के कुछ क्षेत्रों को कंटेंनमेंट जोन जबकि अन्य को बफर जोन घोषित किया गया है.

उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत फलाण के उत्तर क्षेत्र में ग्राम पंचायत फलान के साथ लगते रास्ते तक, दक्षिण क्षेत्र में कच्चे रास्ते तक, पूर्व क्षेत्र में स्कूल के साथ कच्चे और मुख्य पक्के रास्ते के बीच घिरे क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र में ग्राम पंचायत फलान के साथ लगते रास्ते और इसके बीच के रास्ते के घिरे हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जबकि ग्राम पंचायत फलान के वार्ड नम्बर-3 के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है.

आदेश के अनुसार कोरोना के खतरे को देखते हुए ग्राम पंचायत फलान वार्ड नम्बर-3 के उपरोक्त दर्शााए गए क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्तियों और वाहनों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति और वाहनों के आवागमन की मनाही है. जिला दंडाधिकारी की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलीवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी.

साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल और न ही वाहन द्वारा व्यर्थ में इधर-उधर घूम सकता है और न ही सार्वजनिक रास्ते पर खड़ा हो सकता है. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी माने जाएंगे. इन आदेशों की उल्लंघना करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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