कुल्लू: जिला कुल्लू की दंडाधिकारी व उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने जिले में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण को लेकर अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना में थोक व परचून विक्रेताओं के लिए अधिकतम लाभांश दरें तय की गई हैं.
जमाखोरी व मुनाफाखोरी उंमूलन आदेश 1977 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए डॉ. ऋचा वर्मा ने जिले में थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की अधिकतम लाभांश दर 5 प्रतिशत निर्धारित की हैं. वहीं, परचून विक्रेताओं के लिए परिवहन, भाड़े, लोडिंग-अनलोडिंग व अन्य खर्चों सहित अधिकतम लाभांश दर 24 प्रतिशत तय की है.
डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि एक साथ थोक व परचून का कारोबार करने वाला व्यापारी केवल एक ही लाभांश ले सकता है. एक साथ 20 किलोग्राम या इससे अधिक प्याज बेचने को थोक बिक्री की श्रेणी में माना जाएगा.
उन्होंने कहा कि थोक व्यापारी बिल पर ही परचून विकरेताओं को प्याज बेचेंगे और परचून विक्रेताओं को बिल अपने पास रखने होगे, जिससे निरीक्षण के समय वह इन बिलों को दिखा सकें. जिला दंडाधिकारी ने कहा कि निर्धारित दरों से अधिक मुनाफा लेने वाले थोक और परचून विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.