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अब 27 दिसंबर को होगी डोहलूनाला टोल प्लाजा मामले की सुनवाई, कोर्ट ने मांगा NHAI से जवाब

कुल्लू की ऊझी घाटी के डोहलूनाला टोल प्लाजा मामले को लेकर आपस 27 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी. सात सदस्यों की कमेटी ने टोल प्लाजा को लेकर सभी दस्तावेज भी न्यायालय में जमा किए. जिसके आधार पर न्यायालय ने नोटिस जारी कर मांगने के साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि भी तय की है. पढ़ें पूरा मामला...

Hearing of Dohlunala toll plaza case
डोहलूनाला टोल प्लाजा
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Published : Dec 20, 2022, 2:03 PM IST

कुल्लू: जिला कुल्लू की ऊझी घाटी के डोहलूनाला टोल प्लाजा मामले को लेकर आपस 27 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी. हालांकि सोमवार को भी 7 सदस्य कमेटी के सदस्यों ने अदालत के समक्ष कुछ तथ्य रखे, लेकिन अब अदालत के द्वारा एनएचएआई प्रबंधन से भी जवाब मांगा गया है. ऐसे में अब सभी लोगों की नजरें 27 तारीख की सुनवाई पर टिक गई हैं. 7 सदस्यों की कमेटी ने टोल प्लाजा को लेकर सभी दस्तावेज भी न्यायालय में जमा किए. जिसके आधार पर न्यायालय ने नोटिस जारी कर मांगने के साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि भी तय की है. (Dohlunala Toll Plaza) (Hearing of Dohlunala toll plaza case)

याचिका पर अब अगली सुनवाई 27 दिसंबर को होगी. फोरलेन संघर्ष समिति मनाली के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मोहिंद्र ठाकुर ने कहा कि डोहलूनाला टोल प्लाजा को नियमों के विरुद्ध लगाया गया है. टोल प्लाजा एक्ट के अनुसार टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में स्थानीय निवासी, व्यवसायिक, निजी वाहनों को आईडी और आरसी दिखाकर बिना टोल के ही प्रवेश दिया जाता है, लेकिन डोहलूनाला में मनमर्जी की जा रही है.

Hearing of Dohlunala toll plaza case
डोहलूनाला टोल प्लाजा

इसके साथ ही टोल प्लाजा एक्ट के अनुसार टू लेन सड़क में कहीं पर टोल टैक्स नहीं लिया जाता है. कुल्लू मनाली के बीच सड़क भी अपूर्ण है. ऐसे में टोल प्लाजा को लोगों को परेशान करने के लिए लगाया गया है. डोहलूनाला टोल प्लाजा विवाद को सुलझाने के बाद एक कमेटी का गठन किया गया है. जो मनाली से लेकर गाड़ामोड़ तक सर्वे करेगी. वहीं, अभी तक सर्वे के लिए दिन चयनित नहीं किया गया है.

ये भी पढ़ें- तो क्या अब जयराम ठाकुर नहीं CM सुक्खू के जिले में बनेगा एयरपोर्ट...

कुल्लू: जिला कुल्लू की ऊझी घाटी के डोहलूनाला टोल प्लाजा मामले को लेकर आपस 27 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी. हालांकि सोमवार को भी 7 सदस्य कमेटी के सदस्यों ने अदालत के समक्ष कुछ तथ्य रखे, लेकिन अब अदालत के द्वारा एनएचएआई प्रबंधन से भी जवाब मांगा गया है. ऐसे में अब सभी लोगों की नजरें 27 तारीख की सुनवाई पर टिक गई हैं. 7 सदस्यों की कमेटी ने टोल प्लाजा को लेकर सभी दस्तावेज भी न्यायालय में जमा किए. जिसके आधार पर न्यायालय ने नोटिस जारी कर मांगने के साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि भी तय की है. (Dohlunala Toll Plaza) (Hearing of Dohlunala toll plaza case)

याचिका पर अब अगली सुनवाई 27 दिसंबर को होगी. फोरलेन संघर्ष समिति मनाली के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मोहिंद्र ठाकुर ने कहा कि डोहलूनाला टोल प्लाजा को नियमों के विरुद्ध लगाया गया है. टोल प्लाजा एक्ट के अनुसार टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में स्थानीय निवासी, व्यवसायिक, निजी वाहनों को आईडी और आरसी दिखाकर बिना टोल के ही प्रवेश दिया जाता है, लेकिन डोहलूनाला में मनमर्जी की जा रही है.

Hearing of Dohlunala toll plaza case
डोहलूनाला टोल प्लाजा

इसके साथ ही टोल प्लाजा एक्ट के अनुसार टू लेन सड़क में कहीं पर टोल टैक्स नहीं लिया जाता है. कुल्लू मनाली के बीच सड़क भी अपूर्ण है. ऐसे में टोल प्लाजा को लोगों को परेशान करने के लिए लगाया गया है. डोहलूनाला टोल प्लाजा विवाद को सुलझाने के बाद एक कमेटी का गठन किया गया है. जो मनाली से लेकर गाड़ामोड़ तक सर्वे करेगी. वहीं, अभी तक सर्वे के लिए दिन चयनित नहीं किया गया है.

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