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HC ने दिए कुल्लू के एक निजी प्ले स्कूल को बंद करने के निर्देश, जल्द प्रशासन जारी करेगा नोटिस

प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में स्थित निजी किंडरगार्टन स्कूल को बंद करने के आदेश दे दिए हैं. जल्द ही स्कूल को बंद कर अभिभावकों के पैसे लौटाने को भी कहा जाएगा. जानकारी के अनुसार, जिस भवन में स्कूल चल रहा है उस भवन का बिजली व पानी के कनेक्शन काटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

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Published : Jun 27, 2019, 2:40 PM IST

किंडरगार्टन स्कूल

कुल्लू: प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में स्थित निजी स्कूल द्वारा संचालित किंडरगार्टन स्कूल को बंद करने के आदेश दे दिए हैं. वहीं, इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है.

जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्कूल प्रबंधन को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दी गई है. साथ ही अन्य कार्य को पूरा कर नोटिस भी जारी करने के फरमान दे दिया गया है. इसके तहत स्कूल को तुरंत बंद कर अभिभावकों को पैसे लौटाने के लिए भी कहा जाएगा. जानकारी के अनुसार, जिस भवन में स्कूल चल रहा है उस भवन का बिजली व पानी के कनेक्शन काटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

वीडियो

गौर रहे कि किंडरगार्टन प्ले स्कूल को शुरू करने के मामले में जिला प्रशासन ने अनियमितता पाए जाने के बाद इसे बंद करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट गया था. अब हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद प्रशासन स्कूल को नोटिस जारी कर कोर्ट के आदेश को जल्द अमलीजामा पहनाएगा.

ये भी पढे़ं-फतेहपुर की दियाना वन बीट में धमाके के बाद लगी आग! जांच में जुटी पुलिस

वहीं, आईपीएच विभाग की ओर से इस मामले में दो बार संबंधित अन्य को नोटिस दिया गया था. इसका जवाब संबंधित भवन मालिक द्वारा दिए जाने के बाद विभाग ने पानी का कनेक्शन काटने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके अभवन के बिजली कनेक्शन को काटने के बारे में भी मालिक को नोटिस दिया गया था लेकिन मालिक की ओर से भी इस बारे कोई जवाब नहीं आया.

जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र आर्य ने बताया कि प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्कूल प्रबंधन को नोटिस दिया गया है. जल्द ही स्कूल को बंद कर अभिभावकों के पैसे लौटाने को भी कहा जाएगा. हाईकोर्ट के आदेशों का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाएगा.

ये भी पढे़ं-HPTU ने घोषित किया बी-फार्मेसी का परिणाम, इसी हफ्ते निकलेगा B.Tech. का रिजल्ट

कुल्लू: प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में स्थित निजी स्कूल द्वारा संचालित किंडरगार्टन स्कूल को बंद करने के आदेश दे दिए हैं. वहीं, इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है.

जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्कूल प्रबंधन को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दी गई है. साथ ही अन्य कार्य को पूरा कर नोटिस भी जारी करने के फरमान दे दिया गया है. इसके तहत स्कूल को तुरंत बंद कर अभिभावकों को पैसे लौटाने के लिए भी कहा जाएगा. जानकारी के अनुसार, जिस भवन में स्कूल चल रहा है उस भवन का बिजली व पानी के कनेक्शन काटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

वीडियो

गौर रहे कि किंडरगार्टन प्ले स्कूल को शुरू करने के मामले में जिला प्रशासन ने अनियमितता पाए जाने के बाद इसे बंद करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट गया था. अब हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद प्रशासन स्कूल को नोटिस जारी कर कोर्ट के आदेश को जल्द अमलीजामा पहनाएगा.

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वहीं, आईपीएच विभाग की ओर से इस मामले में दो बार संबंधित अन्य को नोटिस दिया गया था. इसका जवाब संबंधित भवन मालिक द्वारा दिए जाने के बाद विभाग ने पानी का कनेक्शन काटने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके अभवन के बिजली कनेक्शन को काटने के बारे में भी मालिक को नोटिस दिया गया था लेकिन मालिक की ओर से भी इस बारे कोई जवाब नहीं आया.

जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र आर्य ने बताया कि प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्कूल प्रबंधन को नोटिस दिया गया है. जल्द ही स्कूल को बंद कर अभिभावकों के पैसे लौटाने को भी कहा जाएगा. हाईकोर्ट के आदेशों का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाएगा.

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Intro:हाई कोर्ट ने किंडर गार्टन प्ले स्कूल को बंद करने के जारी किए निर्देश
जिला प्रशासन ने प्रबंधन को जारी किया नोटिस

नोट: वीडियो मेल की गई है।


Body:प्रदेश हाई कोर्ट ने जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में स्थित निजी स्कूल द्वारा संचालित किंडर गार्टन स्कूल को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। वही हाई कोर्ट से आदेश मिलने के जिला प्रशासन ने भी कार्यवाही शुरू कर दी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्कूल प्रबंधन को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दी गई और अन्य कार्य को पूरा कर नोटिस भी जारी करने के फरमान दे दिया गए। इसके तहत स्कूल को तुरंत बंद कर अभिभावकों को पैसे लौटाने के लिए भी कहा जाएगा। वही जिस भवन में स्कूल चल रहा है उसके बिजली पानी के कनेक्शन काटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। गौर रहे कि किंडरगार्टन प्ले स्कूल को शुरू करने के मामले में जिला प्रशासन ने अनियमितता पाए जाने के बाद इसे बंद करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट गया था। अब हाई कोर्ट से आदेश आने के बाद प्रशासन स्कूल को नोटिस जारी कर कोर्ट के आदेश को जल्द अमलीजामा पहनायगा। आईपीएच विभाग की ओर से इस मामले में दो बार संबंधित अन्य को नोटिस दिया गया था लेकिन इसका जवाब संबंधित भवन मालिक द्वारा दिए जाने के बाद विभाग ने पानी का कनेक्शन काटने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं भवन के बिजली कनेक्शन को काटने के बारे में भी मालिक को नोटिस दिया गया था लेकिन मालिक की ओर से भी इस बारे कोई जवाब नहीं आया।


Conclusion:जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र आर्य ने बताया कि प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्कूल प्रबंधन को नोटिस दिया गया है और जल्द ही स्कूल को बंद कर अभिभावकों के पैसे लौटाने को भी कहा जाएगा। हाईकोर्ट के आदेशों का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाएगा।
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