कु्ल्लू: डीसी कुल्लू ने एक अधिसूचना जारी करने हुए जिला में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम निर्धारित किए हैं. कुल्लू जिला प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक दुकानदार और मालिक को ग्राहकों के लिए अपने संस्थान के प्रवेश-द्वार पर हस्ताक्षरित की हुई रेट लिस्ट प्रदर्शित करनी अनिवार्य होगी.
अधिसूचना के अनुसार कुल्लू में भेड़-बकरी मीट 450, सूअर 250, ड्रैसड चिकन 220, कच्ची मछली 200 व फ्राई 280 रुपये प्रतिकिलो जबकि जिंदा चिकन का दाम 150 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है.
होटल व ढाबों के लिए तय किए गए रेट
इसके अलावा होटल व ढाबा में तंदूरी चपाती सात व तवा पांच, स्टफड परांठा 20 व प्लेन 15 रुपये में एक बिकेगा, दो पूरी चना-दही के साथ 28 रुपये प्रति प्लेट, फुल डाइट चावल-चपाती दाल-सब्जी और कढ़ी के साथ 60 रुपये, चावल प्रति प्लेट 50, दाल साधारण 30 व फ्राई 40 रुपये प्रति प्लेट, स्पेशल सब्जी 50, पालक व मटर पनीर 60 रुपये, मीट प्लेट कम से कम 5 पीस व 200 ग्राम ग्रेवी के साथ 100 रुपये प्रति प्लेट और चिकन कढ़ी प्लेट का मूल्य 80 रुपये प्रति प्लेट अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया है.
दूध व दूध से बने उत्पादों के रेट
वहीं, दूध व अन्य उत्पादों के मूल्य में स्थानीय कच्चा दूध 30 व बाॅयल्ड 32 रूपये प्रति लीटर बिकेगा, जबकि पैकड दूध का दाम प्रिंट रेट के अनुसार बिकेगा. इसके अलावा जिला में दही 60 व पनीर 250 रुपये प्रति किलो बिक सकेगा, जबकि लोकल निर्मित सोडा बोतल 20 रूपये व कोल्ड ड्रिंक का दाम प्रिंट रेट के अनुसार निर्धारित किया गया है.
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