ETV Bharat / state

किन्नौर में राशनकार्ड धारकों से DFSC ने की अपील, संपन्न लोग छोड़ें बीपीएल व राशनकार्ड का लाभ - kinnaur news

खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले के जिला नियंत्रक शैलेष हितेषी ने आर्थिक रूप से सम्पन्न एपीएल राशन कार्ड धारकों से एक अपील की है. जिला नियंत्रक की इस अपील के मुताबिक आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों को स्वेच्छा से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राज्य विशेष अनुदानित योजना के तहत मिलने वाले अनुदानित राशन छोड़ना होगा.

kinnaur
kinnaur
author img

By

Published : Aug 29, 2020, 8:37 PM IST

किन्नौर: जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले शैलेष हितेषी ने आर्थिक रूप से सम्पन्न एपीएल राशन कार्ड धारकों से एक अपील की है. जिला नियंत्रक की इस अपील के मुताबिक आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों को स्वेच्छा से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राज्य विशेष अनुदानित योजना के तहत मिलने वाले राशन छोड़ना होगा. जिससे वास्तविक रूप में जरूरतमंद उपभोक्ता लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य विशेष अनुदानित योजना का लाभ उठा सकें.

शैलेष हितेषी ने कहा कि स्वेच्छा से अनुदानित राशन छोड़ने के लिए आवेदन पत्र विकास खण्ड स्तर पर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यालय पूह, रिकांगपिओ व कल्पा के अतिरिक्त जिला मुख्यालय रिकांगपिओ या संबधित उचित मूल्य की दुकान में जमा कर सकते हैं.

वीडियो.

जिला की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर एपीएल/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का वितरण सितम्बर से नवम्बर 2020 तक अग्रिम रूप में सितम्बर माह में करने का निर्णय लिया है. उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे संबधित उचित मूल्य की दुकान से नियंत्रित खाद्यान सितम्बर माह से प्राप्त करना सुनिश्चित करें. अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 01786-2204 द्वारा दूरभाष कर सकतें हैं.

पढ़ें: कंगना के खिलाफ SP शिमला के पास की गई शिकायत, SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग

किन्नौर: जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले शैलेष हितेषी ने आर्थिक रूप से सम्पन्न एपीएल राशन कार्ड धारकों से एक अपील की है. जिला नियंत्रक की इस अपील के मुताबिक आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों को स्वेच्छा से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राज्य विशेष अनुदानित योजना के तहत मिलने वाले राशन छोड़ना होगा. जिससे वास्तविक रूप में जरूरतमंद उपभोक्ता लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य विशेष अनुदानित योजना का लाभ उठा सकें.

शैलेष हितेषी ने कहा कि स्वेच्छा से अनुदानित राशन छोड़ने के लिए आवेदन पत्र विकास खण्ड स्तर पर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यालय पूह, रिकांगपिओ व कल्पा के अतिरिक्त जिला मुख्यालय रिकांगपिओ या संबधित उचित मूल्य की दुकान में जमा कर सकते हैं.

वीडियो.

जिला की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर एपीएल/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का वितरण सितम्बर से नवम्बर 2020 तक अग्रिम रूप में सितम्बर माह में करने का निर्णय लिया है. उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे संबधित उचित मूल्य की दुकान से नियंत्रित खाद्यान सितम्बर माह से प्राप्त करना सुनिश्चित करें. अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 01786-2204 द्वारा दूरभाष कर सकतें हैं.

पढ़ें: कंगना के खिलाफ SP शिमला के पास की गई शिकायत, SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.