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मैक्लोडगंज के ये दो वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, 15 दिसंबर तक लागू रहेंगी पाबंदियां - मैक्लोडगंज के दो वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित

उपमंडलाधिकारी धर्मशाला हरीश गज्जू ने भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैक्लोडगंज के वार्ड नंबर-3 और मसरेहड़ के वार्ड नंबर-6 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है. इसके साथ वार्ड नंबर-7 को बफर जोन बनाया गया है. कंटेनमेंट जोन में प्रवेश और निकास बिंदु चिन्हित किये गये हैं और कंटनेमंट जोन से कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर सकेगा. चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए किसी एक मार्ग से आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

two wards of McLeodganj declared containment zone
फोटो.
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Published : Dec 10, 2020, 2:24 PM IST

धर्मशाला: उपमंडलाधिकारी धर्मशाला हरीश गज्जू ने भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैक्लोडगंज के वार्ड नंबर-3 और मसरेहड़ के वार्ड नंबर-6 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है.

उन्होंने बताया कि मैक्लोडगंज के वार्ड नंबर-3 में कोविड-19 के 11 मामले पाए जाने पर जोगीवाड़ा रोड पर मेन चौक से डोलमा चौक तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है. इसके साथ ही पूरे वार्ड नंबर-3 को बफर जोन बनाया गया है.

उपमंडलाधिकारी ने बताया कि इसके अलावा ग्राम पंचायत ढगवार के तहत मसरेहड़ के वार्ड नंबर-6 में 7 कोविड-19 मामले पाए जाने पर इसे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है. इसके साथ वार्ड नंबर-7 को बफर जोन बनाया गया है.

कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर सकेगा

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश और निकास बिंदु चिन्हित किये गये हैं और कंटनेमंट जोन से कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर सकेगा. चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए किसी एक मार्ग से आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

आपातकालीन सेवाओं के लिए कंटेनमेंट जोन की परिधि से बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का विवरण दर्ज किया जाएगा. सभी प्रवेश व निकासी द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और परिधि नियंत्रण से बाहर जाने वाले सभी वाहनों की सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनिटाईजेशन की जायेगी.

कंटेनमेंट जोन में कोई कार्यालय और होटल नहीं खोले जाएंगे

कंटेनमेंट जोन में कोई कार्यालय और होटल नहीं खोले जाएंगे और न ही कोई निर्माण कार्य हो पाएगा. कंटेनमेंट जोन के लोग आपात चिकित्सा परिस्थितियों को छोड़ कर अन्य समय में घर से बाहर नहीं निकल पायेंगे.

कंटेनमेंट जोन के सभी निवासियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी. उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गये हैं और 15 दिसंबर, 2020 मध्यरात्रि तक लागू रहेगें. उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी-1860 की धारा 269, 270 और 188 के तहत कारवाई की जाएगी.

धर्मशाला: उपमंडलाधिकारी धर्मशाला हरीश गज्जू ने भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैक्लोडगंज के वार्ड नंबर-3 और मसरेहड़ के वार्ड नंबर-6 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है.

उन्होंने बताया कि मैक्लोडगंज के वार्ड नंबर-3 में कोविड-19 के 11 मामले पाए जाने पर जोगीवाड़ा रोड पर मेन चौक से डोलमा चौक तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है. इसके साथ ही पूरे वार्ड नंबर-3 को बफर जोन बनाया गया है.

उपमंडलाधिकारी ने बताया कि इसके अलावा ग्राम पंचायत ढगवार के तहत मसरेहड़ के वार्ड नंबर-6 में 7 कोविड-19 मामले पाए जाने पर इसे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है. इसके साथ वार्ड नंबर-7 को बफर जोन बनाया गया है.

कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर सकेगा

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश और निकास बिंदु चिन्हित किये गये हैं और कंटनेमंट जोन से कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर सकेगा. चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए किसी एक मार्ग से आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

आपातकालीन सेवाओं के लिए कंटेनमेंट जोन की परिधि से बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का विवरण दर्ज किया जाएगा. सभी प्रवेश व निकासी द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और परिधि नियंत्रण से बाहर जाने वाले सभी वाहनों की सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनिटाईजेशन की जायेगी.

कंटेनमेंट जोन में कोई कार्यालय और होटल नहीं खोले जाएंगे

कंटेनमेंट जोन में कोई कार्यालय और होटल नहीं खोले जाएंगे और न ही कोई निर्माण कार्य हो पाएगा. कंटेनमेंट जोन के लोग आपात चिकित्सा परिस्थितियों को छोड़ कर अन्य समय में घर से बाहर नहीं निकल पायेंगे.

कंटेनमेंट जोन के सभी निवासियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी. उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गये हैं और 15 दिसंबर, 2020 मध्यरात्रि तक लागू रहेगें. उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी-1860 की धारा 269, 270 और 188 के तहत कारवाई की जाएगी.

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