ज्वालामुखी/कांगड़ा: उपमंडल ज्वालामुखी में आखिरकार 68 दिन बाद सैलून और ब्यूटी पार्लर खुल गए, लेकिन जिला प्रशासन की सख्त गाइड लाइन के हिसाब से अधिकांश सैलून संचालक अपनी दुकानों को खोलने की स्थिति में नहीं हैं. जिस वजह से ज्वालामुखी में सिर्फ 10 फीसदी ही दुकानें खुल सकीं.
ज्यादातर दुकानदारों के पास व्यवस्था जुटाने के लिए पैसे नहीं हैं. कुछ लोगों ने दुकानें खोल तो दी, लेकिन वह भी ग्राहकों का इंतजार करते दिखाई दिए. कुल मिलाकर आम दिनों की अपेक्षा 5 प्रतिशत ग्राहक भी सैलून पर नहीं पहुंचे.
बता दें कि हिमाचल सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर के लिए नई गाइड लाइन जारी की थी. इसके तहत सभी हेयर सैलून सेंटर और ब्यूटी पार्लर मालिकों को हर ग्राहक को अलग तौलिया, मास्क, फेस शील्ड, सेनिटाइजर उपलब्ध कराना होगा.
सर्दी, जुकाम से पीड़ित कर्मचारी सैलून में काम नहीं कर सकेंगे. वहीं, फेस शील्ड, ग्लब्स, मास्क लगाकर ही सैलून संचालक कटिंग कर सकेंगे.
सैलून संचालक सुनील ने बताया अब सैलून और पार्लर की सर्विस में सेनिटाइजर, डिस इंफेक्शनर, अलग-अलग इक्विपमेंट और डिस्पोजेबल तौलिया जैसे खर्च बढ़े हैं, फिर भी सरकार व स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार काम किया जा रहा है.
सैलून शॉप और ब्यूटी पार्लर के लिए ये रहेंगी हिदायतें
सैलून शॉप और ब्यूटी पार्लर खुलने के बाद कस्टमर डिटेल की एंट्री, निजी एप्रिन, निजी कटिंग शीट, दुकानों में भीड़ की मनाही है. सैलून मालिकों को सोशल डिस्टेंसिंग, अपने टूल्स या औजारों को सेनिटाइज करना या उबले हुए पानी में औजारों को साफ करना पड़ेगा. इसके अलावा एक बार उपयोग में लाए हुए एप्रिन और कटिंग शीट को गर्म पानी मे धोने के बाद ही दोबारा उपयोग करना होगा. वहीं, डिस्पोजेबल कटिंग शीट का ही उपयोग किया जाएगा. कटिंग शीट व एप्रिन का एक कस्टमर के ऊपर ही उपयोग किया जाएगा.
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