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पौंग बांध विस्थापित मामलाः HC में बोली राजस्थान सरकार, आचार संहिता के बाद बांटी जाएगी जमीन

पोंग डैम विस्थापितों के लिए राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीद कर नहीं देगी. चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही लॉटरी के माध्यम से शेष बचे 273 विस्थापितों को मुरब्बे आवंटित किए जाएंगे.

पोंग डैम
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Published : Mar 20, 2019, 11:22 PM IST

कांगड़ा: पोंग डैम विस्थापितों के लिए राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीद कर नहीं देगी. चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही लॉटरी के माध्यम से शेष बचे 273 विस्थापितों को मुरब्बे आवंटित किए जाएंगे.राजस्थान सरकार के इस फैसले से हिमाचल सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को अवगत कराया. मामले पर सुनवाई 1 जून को निर्धारित की गई है. विस्थापितों को भूमि आवंटन किए जाने से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए सहमति नहीं दे रही है.

pong dam
पोंग डैम

राजस्थान में ही 2,228 मुरब्बा जमीन पोंग डैम विस्थापितों को 28 फरवरी 2019 तक आवंटित कर दी गई है. इसके अलावा 273 मुरब्बा जमीन पोंग डैम के विस्थापितों को देश में आचार संहिता की चलते आवंटन करने से रोका गया है. राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट ये आश्वासन दिलाया गया कि आचार संहिता के खत्म होने के तुरंत बाद ही लॉटरी सिस्टम से भूमि का आवंटन कर दिया जाएगा.राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट को ये भी आश्वासन दिया गया कि जिन भी विस्थापितों को भूमि का आवंटन किया गया है, उसका पूरा विवरण मुरब्बा सहित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. इसके अलावा आवंटित की गई जमीन के लिए रास्ते के प्रावधान बावत न्यायालय को स्पष्ट किया जाएगा ताकि आवंटित की गई भूमि के लिए विस्थापितों को भूमि तक पहुंचने की सुविधा हो सके.

कांगड़ा: पोंग डैम विस्थापितों के लिए राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीद कर नहीं देगी. चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही लॉटरी के माध्यम से शेष बचे 273 विस्थापितों को मुरब्बे आवंटित किए जाएंगे.राजस्थान सरकार के इस फैसले से हिमाचल सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को अवगत कराया. मामले पर सुनवाई 1 जून को निर्धारित की गई है. विस्थापितों को भूमि आवंटन किए जाने से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए सहमति नहीं दे रही है.

pong dam
पोंग डैम

राजस्थान में ही 2,228 मुरब्बा जमीन पोंग डैम विस्थापितों को 28 फरवरी 2019 तक आवंटित कर दी गई है. इसके अलावा 273 मुरब्बा जमीन पोंग डैम के विस्थापितों को देश में आचार संहिता की चलते आवंटन करने से रोका गया है. राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट ये आश्वासन दिलाया गया कि आचार संहिता के खत्म होने के तुरंत बाद ही लॉटरी सिस्टम से भूमि का आवंटन कर दिया जाएगा.राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट को ये भी आश्वासन दिया गया कि जिन भी विस्थापितों को भूमि का आवंटन किया गया है, उसका पूरा विवरण मुरब्बा सहित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. इसके अलावा आवंटित की गई जमीन के लिए रास्ते के प्रावधान बावत न्यायालय को स्पष्ट किया जाएगा ताकि आवंटित की गई भूमि के लिए विस्थापितों को भूमि तक पहुंचने की सुविधा हो सके.
पोंग डैम के विस्थापितों को वैकल्पिक भूमि आवंटन किए जाने से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए अपनी सहमति नहीं दे रही है। जबकि राजस्थान सरकार की ओर से बताया गया कि राजस्थान में ही 2228 मुरब्बा जमीन पोंग डेम विस्थापितों को 28 फरवरी 2019 तक आवंटित कर दी गई है। इसके अलावा 273 मुरब्बा जमीन पोंग डैम के विस्थापितों को देश में आचार संहिता की चलते आवंटन करने से रोका गया है। राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट यह आश्वासन दिलाया गया कि आचार संहिता के खत्म होने के तुरंत बाद ही लॉटरी सिस्टम से भूमि का आवंटन कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया गया कि जिन भी विस्थापितों को भूमि का आवंटन किया गया है उसका पूर्ण  विवरण मुरब्बा सहित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अलावा आवंटित की गई जमीन के लिया रास्ते के प्रावधान बावत न्यायालय को स्पष्ट किया जाएगा ताकि आवंटित की गई भूमि के लिए विस्थापितों को भूमि तक पहुंचने की सुविधा हो सके। मामले पर सुनवाई 1 जून को निर्धारित की गई है।
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