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कंडवाल बैरियर पर मॉनिटरिंग के लिए नाका स्थापित, टीमें की गई गठित: सुरेंद्र ठाकुर

नूरपुर के एसडीएम डॉ. सुरेंद्र ठाकुर ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. एसडीएम ने कहा कि हॉटस्पॉट एरिया से जो भी व्यक्ति बॉर्डर के रास्ते जिला में प्रवेश करेगा प्रशासन उसकी सूचना संबंधित एसडीएम व बीडीओ से साझा करेगा ताकि इन व्यक्तियों पर नजर रखी जा सके.

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Published : Apr 27, 2021, 7:13 PM IST

Updated : Apr 27, 2021, 7:27 PM IST

नूरपुरः देश व प्रदेश के साथ कांगड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों अपनी सख्ती बढ़ा दी है. मंगलवार को एसडीएम डॉ. सुरेंद्र ठाकुर ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि पंजाब की सीमा से सटे कंडवाल बैरियर पर प्रवेश करने वाले लोगों की मॉनिटरिंग के लिए गत मध्य रात्रि से पुलिस व प्रशासन की ओर से नाका स्थापित किया गया. उन्होंने बताया कि नाके पर निगरानी के लिए टीमें गठित की गई हैं जो जिला की सीमा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर विशेष निगरानी रखेंगी.

कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य

एसडीएम ने बताया कि बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि जिला में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू के दौरान बॉर्डर पर सामान्य आवाजाही बंद रहेगी जबकि आवश्यक सेवाएं यथावत जारी रहेंगी. उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति हॉटस्पॉट एरिया से जिला की सीमा में प्रवेश करता है और उसके पास 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है तो उसे क्वारंटाइन होने में छूट रहेगी.

10 साल तक के बच्चों को भी क्वारंटीन होने में रहेगी छूट

इसके अतिरिक्त कोविड की दोनों वैक्सीन लगवा चुके व्यक्ति, कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके मरीजों व 10 साल तक के बच्चों को भी क्वारंटीन होने में छूट रहेगी. सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि हिमाचल से बाहर रहने वाले व्यक्ति जो जिला में किसी बिजनेस, मेडिकल या ऑफिस के उद्देश्य से 72 घंटों के लिए आते हैं उन्हें क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इन सभी व्यक्तियों को कोविड नियमों की सख्ती से पालना करते हुए भीड़भाड़ व आम लोगों से मिलने के साथ-साथ सभी समारोहों में शामिल होने से दूर रहना होगा.

कोरोना नियमों का सख्ती से करें पालन

एसडीएम ने कहा कि हॉटस्पॉट एरिया से जो भी व्यक्ति बॉर्डर के रास्ते जिला में प्रवेश करेगा प्रशासन उसकी सूचना संबंधित एसडीएम व बीडीओ से साझा करेगा ताकि इन व्यक्तियों पर नजर रखी जा सके. उन्होंने सभी पार्षदों व पंचायत प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में कोविड प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी रखने को कहा है.

वीडियो.

उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों में यदि कोरोना के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र की आशा वर्कर या स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से प्रशासन को दें. उन्होंने सभी लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है ताकि सभी सुरक्षित रह सकें.

ये भी पढ़ें- कुल्लू में बारिश व बर्फबारी से 23 करोड़ से अधिक का नुकसान, विभाग ने तैयार की रिपोर्ट

नूरपुरः देश व प्रदेश के साथ कांगड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों अपनी सख्ती बढ़ा दी है. मंगलवार को एसडीएम डॉ. सुरेंद्र ठाकुर ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि पंजाब की सीमा से सटे कंडवाल बैरियर पर प्रवेश करने वाले लोगों की मॉनिटरिंग के लिए गत मध्य रात्रि से पुलिस व प्रशासन की ओर से नाका स्थापित किया गया. उन्होंने बताया कि नाके पर निगरानी के लिए टीमें गठित की गई हैं जो जिला की सीमा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर विशेष निगरानी रखेंगी.

कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य

एसडीएम ने बताया कि बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि जिला में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू के दौरान बॉर्डर पर सामान्य आवाजाही बंद रहेगी जबकि आवश्यक सेवाएं यथावत जारी रहेंगी. उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति हॉटस्पॉट एरिया से जिला की सीमा में प्रवेश करता है और उसके पास 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है तो उसे क्वारंटाइन होने में छूट रहेगी.

10 साल तक के बच्चों को भी क्वारंटीन होने में रहेगी छूट

इसके अतिरिक्त कोविड की दोनों वैक्सीन लगवा चुके व्यक्ति, कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके मरीजों व 10 साल तक के बच्चों को भी क्वारंटीन होने में छूट रहेगी. सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि हिमाचल से बाहर रहने वाले व्यक्ति जो जिला में किसी बिजनेस, मेडिकल या ऑफिस के उद्देश्य से 72 घंटों के लिए आते हैं उन्हें क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इन सभी व्यक्तियों को कोविड नियमों की सख्ती से पालना करते हुए भीड़भाड़ व आम लोगों से मिलने के साथ-साथ सभी समारोहों में शामिल होने से दूर रहना होगा.

कोरोना नियमों का सख्ती से करें पालन

एसडीएम ने कहा कि हॉटस्पॉट एरिया से जो भी व्यक्ति बॉर्डर के रास्ते जिला में प्रवेश करेगा प्रशासन उसकी सूचना संबंधित एसडीएम व बीडीओ से साझा करेगा ताकि इन व्यक्तियों पर नजर रखी जा सके. उन्होंने सभी पार्षदों व पंचायत प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में कोविड प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी रखने को कहा है.

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उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों में यदि कोरोना के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र की आशा वर्कर या स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से प्रशासन को दें. उन्होंने सभी लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है ताकि सभी सुरक्षित रह सकें.

ये भी पढ़ें- कुल्लू में बारिश व बर्फबारी से 23 करोड़ से अधिक का नुकसान, विभाग ने तैयार की रिपोर्ट

Last Updated : Apr 27, 2021, 7:27 PM IST
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