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शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - धारा 376

जिला के सांगला थाने के बोनिंग सारिंग की रहने वाली लड़की को शादी का झांसा देकर उसके दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. उक्त आरोपी के खिलाफ धारा 363,366A व आईपीसी की धारा 376 की धारा 363,366A के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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Published : Aug 9, 2019, 9:31 PM IST

रिकांगपिओ: जिला किन्नौर के सांगला थाने के बोनिंग सारिंग की रहने वाली लड़की को शादी का झांसा देकर उसके दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

मिली जानकारी के अनुसार लड़की को शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म 8 अगस्त को किया गया था. सूचना मिलने के बाद पीड़ित के पिता ने रवि शंकर नाम के युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

जिला पुलिस अधीक्षक एस आर राणा ने बताया कि उक्त आरोपी के खिलाफ धारा 363,366A व आईपीसी की धारा 376 की धारा 363,366A के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी को सीजेएम कोर्ट किन्नौर में पेश किया जाएगा

रिकांगपिओ: जिला किन्नौर के सांगला थाने के बोनिंग सारिंग की रहने वाली लड़की को शादी का झांसा देकर उसके दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

मिली जानकारी के अनुसार लड़की को शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म 8 अगस्त को किया गया था. सूचना मिलने के बाद पीड़ित के पिता ने रवि शंकर नाम के युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

जिला पुलिस अधीक्षक एस आर राणा ने बताया कि उक्त आरोपी के खिलाफ धारा 363,366A व आईपीसी की धारा 376 की धारा 363,366A के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी को सीजेएम कोर्ट किन्नौर में पेश किया जाएगा

Intro:सांगला थाने के तहत 8 अगस्त को एक बोनिंग सारिंग सांगला की एक लड़की के शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया । लड़की के पिता ने उक्त आरोपी रवि शंकर सांगला के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज किया । मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस ने उक्त आरोपी को 8 अगस्त की शाम गिरफ्तार किया गया ।
Body:जिला पुलिस अधीक्षक एस आर राणा ने बताया प्रेस जारी करते हुए कहा कि
Conclusion:उक्त आरोपी के खिलाफ सांगला थाने में धारा 363,366A व आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा उक्त आरोपी को सीजेएम कोर्ट किन्नौर पेश किया जाएगा ।

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