धर्मशाला: पुलिस थाना भवारना (Police Station Bhawarna) के तहत एक गांव की मानसिक तौर से बीमार युवती से दुष्कर्म का प्रयास और फिर उसकी हत्या (killing) के आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर सेशन कोर्ट (Session Court) ने दोषी को 35 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.
पुलिस ने बंद कर दिया था केस
जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास (Bhuvnesh Manhas) ने बताया कि युवती 26 सितंबर वर्ष 2014 को अपने घर के पास नाले की तरफ गई थी. इस दौरान उसी के गांव के युवक दिनेश कुमार (Dinesh Kumar) ने उसका पीछा किया और नाले के पास पहुंचने के बाद युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया. जब युवती ने शोर मचाया तो दिनेश ने पहले उस युवती का गला दबा दिया और पानी में डुबोकर हत्या कर दी. वारदात के अगले दिन 27 सितंबर को युवती का शव झोल नाले से बरामद हुआ था. पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलने और परिजनों की ओर से किसी तरह का कोई शक जाहिर न करने पर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए केस बंद कर दिया.
वायरल रिकॉर्डिंग से खुला मामला
वारदात के कुछ समय के बाद दिनेश ने अपने दोस्त वरुण उर्फ सन्नी को बताया कि किस तरह उसने युवती की हत्या की थी. वरुण ने दिनेश की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं. रिकार्डिंग (recording) को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जैसे ही रिकॉर्डिंग युवती के भाई के पास पहुंची तो उसने 5 अगस्त 2015 को भवारना थाना में केस दर्ज कराया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान साबित हो गया कि दिनेश की ही आवाज है. उसने भी जुर्म कबूल कर लिया जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया.
29 गवाह अदालत में पेश हुए
कार्रवाई के बाद न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से केस की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी एलएम शर्मा (LM Sharma) ने की. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश- तीन रणजीत सिंह ठाकुर (Ranjit Singh Thakur) की अदालत में अभियोजन पक्ष ने 29 गवाह पेश किए. गवाहों के बयान के आधार पर दोषी दिनेश को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपए जुर्माना लगाकर सजा सुनाई गई. न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि जुर्माना राशि से 30 हजार रुपये पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे.
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