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प्रदेश से बाहर कृषि उत्पाद बेचने की मंजूरी, अब तक कांगड़ा में लगभग 3000 पास जारी - DM Kangra on wheat crop harvesting

पालमपुर, उप निदेशक कृषि नरेंद्र धीमान ने कहा कि जिला में कर्फ्यू के दौरान फसल की कटाई के लिए किसानों को किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी. किसानों को केवल संबंधित कृषि अधिकारी को सूचना देनी होगी.

DM Kangra  notification regarding harvesting  crop
फसल की कटाई को लेकर डीएम कांगड़ा ने जारी की अधिसूचना
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Published : Apr 25, 2020, 8:09 PM IST

पालमपुर: जिला में कर्फ्यू के दौरान गेहूं की फसल की कटाई के लिए जिलाधीश कांगड़ा द्वारा अधिसूचना जारी की गई है. इसके तहत सभी विकास खंडों के किसान फसल की कटाई का कार्य 24 घंटे कर सकेंगे. इस दौरान किसान कोविड-19 की रोकथाम के पूरे प्रोटोकॉल के लिए बाध्य होंगे. साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क, साबुन से हाथ धोने का प्रबंध करना जरूरी होगा .

इस बारे में जानकारी देते हुए पालमपुर, उप निदेशक कृषि नरेंद्र धीमान ने कहा कि जिला में कर्फ्यू के दौरान फसल की कटाई के लिए किसानों को किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी. किसानों को केवल संबंधित कृषि अधिकारी को सूचना देनी होगी. उन्होंने कहा कि किसानों को फसल की कटाई के लिए दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति लेने के लिए अपने ग्राम पंचायत प्रधान व पटवारी के माध्यम से संबंधित विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) को सादे कागज पर आवेदन व्हाट्सएप करना होगा .

वीडियो

नरेंद्र धीमान ने कहा कि प्रधान अथवा पटवारी की रिपोर्ट के साथ आधार कार्ड, गाड़ी का नंबर और कुल जाने वाले लोगों की सूचना विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) को व्हाट्सएप पर देने के बाद केवल जिला में ही जाने की अनुमति होगी. बता दें कि जिला कांगड़ा में लगभग 3000 से ज्यादा पास जारी कर दिए गए हैं .

पालमपुर उप निदेशक कृषि नरेंद्र धीमान ने बताया कि जिला कांगड़ा के कुछ हिस्सों के किसानों का गेहूं पंजाब की मंडियों में जाकर बिकता है. प्रशासन ने उसकी व्यवस्था कर दी है. इसके लिए उनके परमिट जिला कृषि उपनिदेशक कार्यालय पालमपुर से जारी किए जा रहे हैं .

नरेंद्र धीमान ने कहा कि फसल उपकरण रिपेयर, नया उपकरण खरीदने और किसी प्रकार का कृषि उत्पाद बेचने के लिए ही प्रदेश से बाहर जाने की अनुमति होगी. गेहूं की कटाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कंबाइन मशीन, ट्रैक्टर, थ्रेशर, रीपर इत्यादि को सार्वजानिक स्थान व सड़क से ले जाने के लिए सेवा प्रदाता (ट्रैक्टर के मालिक) को विशेष परमिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

साथ ही किसी मशीन का पुर्जा बाहरी क्षेत्र से जरूरी लाने पर विशेष परमिट प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा, जोकि संबंधित विषय वाद विशेषज्ञ (कृषि) के माध्यम से उपनिदेशक कृषि की अनुमति के अधिकृत होंगे. इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए जिला कांगड़ा के विभिन्न विकास खंडो में कार्यरत विषय वाद विशेषज्ञ (कृषि) से संपर्क करके प्राप्त कर सकते है.

ये भी पढ़ें: काठगढ़ महादेव यूथ क्लब ने बांटे मास्क, विदेश में रहने वाले गांव के युवाओं ने भी भेजे पैसे

पालमपुर: जिला में कर्फ्यू के दौरान गेहूं की फसल की कटाई के लिए जिलाधीश कांगड़ा द्वारा अधिसूचना जारी की गई है. इसके तहत सभी विकास खंडों के किसान फसल की कटाई का कार्य 24 घंटे कर सकेंगे. इस दौरान किसान कोविड-19 की रोकथाम के पूरे प्रोटोकॉल के लिए बाध्य होंगे. साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क, साबुन से हाथ धोने का प्रबंध करना जरूरी होगा .

इस बारे में जानकारी देते हुए पालमपुर, उप निदेशक कृषि नरेंद्र धीमान ने कहा कि जिला में कर्फ्यू के दौरान फसल की कटाई के लिए किसानों को किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी. किसानों को केवल संबंधित कृषि अधिकारी को सूचना देनी होगी. उन्होंने कहा कि किसानों को फसल की कटाई के लिए दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति लेने के लिए अपने ग्राम पंचायत प्रधान व पटवारी के माध्यम से संबंधित विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) को सादे कागज पर आवेदन व्हाट्सएप करना होगा .

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नरेंद्र धीमान ने कहा कि प्रधान अथवा पटवारी की रिपोर्ट के साथ आधार कार्ड, गाड़ी का नंबर और कुल जाने वाले लोगों की सूचना विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) को व्हाट्सएप पर देने के बाद केवल जिला में ही जाने की अनुमति होगी. बता दें कि जिला कांगड़ा में लगभग 3000 से ज्यादा पास जारी कर दिए गए हैं .

पालमपुर उप निदेशक कृषि नरेंद्र धीमान ने बताया कि जिला कांगड़ा के कुछ हिस्सों के किसानों का गेहूं पंजाब की मंडियों में जाकर बिकता है. प्रशासन ने उसकी व्यवस्था कर दी है. इसके लिए उनके परमिट जिला कृषि उपनिदेशक कार्यालय पालमपुर से जारी किए जा रहे हैं .

नरेंद्र धीमान ने कहा कि फसल उपकरण रिपेयर, नया उपकरण खरीदने और किसी प्रकार का कृषि उत्पाद बेचने के लिए ही प्रदेश से बाहर जाने की अनुमति होगी. गेहूं की कटाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कंबाइन मशीन, ट्रैक्टर, थ्रेशर, रीपर इत्यादि को सार्वजानिक स्थान व सड़क से ले जाने के लिए सेवा प्रदाता (ट्रैक्टर के मालिक) को विशेष परमिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

साथ ही किसी मशीन का पुर्जा बाहरी क्षेत्र से जरूरी लाने पर विशेष परमिट प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा, जोकि संबंधित विषय वाद विशेषज्ञ (कृषि) के माध्यम से उपनिदेशक कृषि की अनुमति के अधिकृत होंगे. इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए जिला कांगड़ा के विभिन्न विकास खंडो में कार्यरत विषय वाद विशेषज्ञ (कृषि) से संपर्क करके प्राप्त कर सकते है.

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