धर्मशाला: उपमंडलाधिकारी (नागरिक) डॉ. हरीश गज्जू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए ग्यातो मोनिस्ट्री, सिद्धबाड़ी के वार्ड नंबर-7, ग्राम पंचायत बागनी, विकास खण्ड, धर्मशाला को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है. उन्होंने बताया कि सिदबाड़ी के वार्ड नंबर-7, ग्यातो मोनिस्ट्री में कोविड-19 के 12 मामले पाए जाने पर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है. इसके साथ ही वार्ड नम्बर-3 को बफर जोन बनाया गया है.
कंटेनमेंट जोन में प्रवेश और निकास बिंदु किए चिन्हित
उपमंडलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश और निकास बिंदु चिन्हित किए गए हैं और कंटनेमेंट जोन से कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर सकेगा. चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए किसी एक मार्ग से आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.
आपातकालीन सेवाओं के लिए कंटेनमेंट जोन की परिधि से बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का विवरण दर्ज किया जाएगा. सभी प्रवेश व निकासी द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और परिधि नियंत्रण से बाहर जाने वाले सभी वाहनों की सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनिटाइजेशन की जाएगी. कंटेनमेंट जोन में कोई कार्यालय और होटल नहीं खोले जाएंगे और न ही कोई निर्माण कार्य हो पाएगा. कंटेनमेंट जोन के लोग आपात चिकित्सा परिस्थितियों को छोड़ कर अन्य समय में घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे. कंटेनमेंट जोन के सभी निवासियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी.
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
डॉ. हरीश गज्जू ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं. 10 मार्च, 2021 मध्यरात्रि तक लागू रहेंगे. उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी-1860 की धारा 269, 270 और 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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