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हमीरपुर: चरस के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 1 लाख जुर्माना भी लगाया

हमीरपुर में 2 किलोग्राम से अधिक चरस रखने के तीन आरोपियों (Accused caught with charas in Hamirpur) को हमीरपुर की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और हर आरोपी को 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. चरस पकड़ने का यह मामला साल 2021 का है. पढे़ं पूरी खबर...

Hamirpur court news
Hamirpur court news
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Published : Nov 21, 2022, 7:23 PM IST

हमीरपुर: 2 किलोग्राम से अधिक चरस रखने के तीन आरोपियों को हमीरपुर की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और हर आरोपी को 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. चरस पकड़ने का यह मामला साल 2021 का है. मामले में विकास भारद्वाज, ला. विशेष न्यायाधीश हमीरपुर ने आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया.(Police caught charas in Hamirpur)(Accused caught with charas in Hamirpur).

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों दत्ती राम पुत्र नरोटू राम, खेम सिंह पुत्र दीनू राम दोनों निवासी ग्राम देवगरा, डाकघर भरैन, तहसील भुंतर जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश और रवि हंस उर्फ ​​हनी, पुत्र पवन कुमार, निवासी मकान नंबर 260, होशियारपुर (PB) को भोरंज थाना के अंतर्गत आने वाले मुंडखर गैंदा स्थान पर 2.202 किलो ग्राम चरस के साथ पकड़ा था.

1 जनवरी 2021 को पुलिस बल अपने सरकारी वाहन से पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी आरोपी व्यक्ति दत्ती राम, रवि हंस एवं खेम सिंह जाहू की ओर से कार नंबर HP-34टीसी-2809 में मुंडखर गैंदा स्थान पर आए. पुलिस वाहन को देख आरोपितों ने कार रोक ली. वे कार से उतरे और भागने की कोशिश करने लेगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. उनमें से एक ने थैला झाड़ियों की ओर फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के बाद बैग की जांच की तो उसमें 2.202 किलो चरस बरामद हुई.

अभियुक्त व्यक्ति अवैध कंट्राबेंड के कब्जे के लिए जिम्मेदार नहीं थे और इसलिए पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20,29 के तहत अपराध करने के लिए मामला दर्ज किया गया था और इस संबंध में एफआईआर पुलिस थाना भोरंज में दर्ज की गई थी. इसके बाद मामला कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने अब मामले के तीनों आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास और हर दोषी को एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: मर्डर करके फरार हुए आरोपी का 14 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग, पुलिस कार्रवाई के प्रति परिजनों में रोष

हमीरपुर: 2 किलोग्राम से अधिक चरस रखने के तीन आरोपियों को हमीरपुर की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और हर आरोपी को 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. चरस पकड़ने का यह मामला साल 2021 का है. मामले में विकास भारद्वाज, ला. विशेष न्यायाधीश हमीरपुर ने आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया.(Police caught charas in Hamirpur)(Accused caught with charas in Hamirpur).

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों दत्ती राम पुत्र नरोटू राम, खेम सिंह पुत्र दीनू राम दोनों निवासी ग्राम देवगरा, डाकघर भरैन, तहसील भुंतर जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश और रवि हंस उर्फ ​​हनी, पुत्र पवन कुमार, निवासी मकान नंबर 260, होशियारपुर (PB) को भोरंज थाना के अंतर्गत आने वाले मुंडखर गैंदा स्थान पर 2.202 किलो ग्राम चरस के साथ पकड़ा था.

1 जनवरी 2021 को पुलिस बल अपने सरकारी वाहन से पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी आरोपी व्यक्ति दत्ती राम, रवि हंस एवं खेम सिंह जाहू की ओर से कार नंबर HP-34टीसी-2809 में मुंडखर गैंदा स्थान पर आए. पुलिस वाहन को देख आरोपितों ने कार रोक ली. वे कार से उतरे और भागने की कोशिश करने लेगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. उनमें से एक ने थैला झाड़ियों की ओर फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के बाद बैग की जांच की तो उसमें 2.202 किलो चरस बरामद हुई.

अभियुक्त व्यक्ति अवैध कंट्राबेंड के कब्जे के लिए जिम्मेदार नहीं थे और इसलिए पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20,29 के तहत अपराध करने के लिए मामला दर्ज किया गया था और इस संबंध में एफआईआर पुलिस थाना भोरंज में दर्ज की गई थी. इसके बाद मामला कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने अब मामले के तीनों आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास और हर दोषी को एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है.

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