ETV Bharat / state

हमीरपुर: सगे छोटे भाई की हत्या कर शव नाले में गाड़ा, कोर्ट ने हत्यारे को सुनाई उम्रकैद की सजा - ईटीवी भारत

हमीरपुर में सगे छोटे भाई की हत्या मामले में कोर्ट ने दो साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद आखिरकार दोषी को सजा सुना दी है. आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है. भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर नाले में शव को गाड़ दिया था. पिता ने पुलिस के सामने पूरे मामले का खुलासा किया था. पढ़ें. (hamirpur crime news)

hamirpur brother murder case
hamirpur brother murder case
author img

By

Published : Dec 1, 2022, 7:14 PM IST

हमीरपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने सगे भाई की हत्या करने के एक दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी पाए जाने पर नेपाली मूल के व्यक्ति को यह सजा सुनाई गई है. (hamirpur brother murder case) (hamirpur Court sentenced life imprisonment )

हत्यारोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा: उम्रकैद के साथ ही इसे एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा. जुर्माना अदा न करने पर डेढ़ साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दो अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिए जाने पर सजा सुनाई गई है. आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए व्यक्ति को उम्रकैद और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई जबकि आईपीसी की धारा 201 के तहत पांच साल कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

सगे छोटे भाई की हत्या: गुरूवार को अतिरित सत्र न्यायधीश हमीरपुर गौरव महाजन की अदालत ने सजा का एलान किया. अदालत ने आरोपी व्यक्ति टेकजंग पुत्र धन बहादुर गुरंग निवासी ग्राम धरा पानी, डाकघर होलेरी तहसील एवं जिला रोलपा (नेपाल), वर्तमान में गांव एवं डाकघर भटेरा को दोषी ठहराया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक 23 मार्च 2020 को सुबह लगभग पांच बजे स्थान भटेरा (सुजानपुर) में आरोपी टेक जंग ने अपने सगे छोटे भाई की धारदार हथियार व गंडासा से जानबूझकर हत्या कर दी थी.

पिता ने अपने बेटे के खिलाफ की थी शिकायत: हत्या करने के बाद उसने भाई के शव को बोरी में डालकर नाले में गाड़ दिया. इसकी जानकारी मृतक के पिता धन बहादुर गुरग के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुई. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नाले से शव बरामद किया था. इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने तमाम तथ्य एकत्रित कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए. मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने की. सभी गवाहों की गवाही के मद्देनजर गुरूवार को माननीय अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

पढ़ें- Kullu: शराब पीने के बाद नेपाली युवक को पत्थर से कुचलकर मार डाला, हरियाणा से पुलिस ने 2 को पकड़ा

हमीरपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने सगे भाई की हत्या करने के एक दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी पाए जाने पर नेपाली मूल के व्यक्ति को यह सजा सुनाई गई है. (hamirpur brother murder case) (hamirpur Court sentenced life imprisonment )

हत्यारोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा: उम्रकैद के साथ ही इसे एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा. जुर्माना अदा न करने पर डेढ़ साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दो अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिए जाने पर सजा सुनाई गई है. आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए व्यक्ति को उम्रकैद और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई जबकि आईपीसी की धारा 201 के तहत पांच साल कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

सगे छोटे भाई की हत्या: गुरूवार को अतिरित सत्र न्यायधीश हमीरपुर गौरव महाजन की अदालत ने सजा का एलान किया. अदालत ने आरोपी व्यक्ति टेकजंग पुत्र धन बहादुर गुरंग निवासी ग्राम धरा पानी, डाकघर होलेरी तहसील एवं जिला रोलपा (नेपाल), वर्तमान में गांव एवं डाकघर भटेरा को दोषी ठहराया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक 23 मार्च 2020 को सुबह लगभग पांच बजे स्थान भटेरा (सुजानपुर) में आरोपी टेक जंग ने अपने सगे छोटे भाई की धारदार हथियार व गंडासा से जानबूझकर हत्या कर दी थी.

पिता ने अपने बेटे के खिलाफ की थी शिकायत: हत्या करने के बाद उसने भाई के शव को बोरी में डालकर नाले में गाड़ दिया. इसकी जानकारी मृतक के पिता धन बहादुर गुरग के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुई. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नाले से शव बरामद किया था. इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने तमाम तथ्य एकत्रित कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए. मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने की. सभी गवाहों की गवाही के मद्देनजर गुरूवार को माननीय अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

पढ़ें- Kullu: शराब पीने के बाद नेपाली युवक को पत्थर से कुचलकर मार डाला, हरियाणा से पुलिस ने 2 को पकड़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.