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चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, दस हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश भी किए जारी - पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर

हमीरपुर के भोरंज थाना के तहत चिट्टे के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों को जिला न्यायालय हमीरपुर ने एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों को को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं.

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Published : Nov 12, 2019, 10:46 AM IST

हमीरपुर: जिला न्यायालय हमीरपुर ने पुलिस थाना भोरंज के जाहू में 6.71 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश जारी किए हैं.

बता दें कि 26 अप्रैल को दर्ज हुए मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर राकेश कैंथला की अदालत ने यह सजा सुनाई है. मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि भोरंज थाना के तहत दर्ज एनडीपीएस मामले में पांच आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक-एक साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये प्रत्येक को जुर्माने की सजा सुनाई है.

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गौरतलब है कि अप्रैल में भोरंज पुलिस थाना के तहत सभी दोषी चिट्टे के साथ गिरफ्तार हुए थे. इस मामले में भोरंज पुलिस ने केस दर्ज कर हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया था. पांचों आरोपी 25 अप्रैल 2019 को गाड़ी में जा रहे थे. इसके बाद पांचों आरोपी मौके से फरार हो गए थे. जिन्हें एसएचओ कुलवंत की अगुवाई में पुलिस टीम ने धर दबोचा. आरोपियों की धर-पकड़ के दौरान एसएचओ को भी चोटें आई थी.

हमीरपुर: जिला न्यायालय हमीरपुर ने पुलिस थाना भोरंज के जाहू में 6.71 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश जारी किए हैं.

बता दें कि 26 अप्रैल को दर्ज हुए मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर राकेश कैंथला की अदालत ने यह सजा सुनाई है. मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि भोरंज थाना के तहत दर्ज एनडीपीएस मामले में पांच आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक-एक साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये प्रत्येक को जुर्माने की सजा सुनाई है.

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गौरतलब है कि अप्रैल में भोरंज पुलिस थाना के तहत सभी दोषी चिट्टे के साथ गिरफ्तार हुए थे. इस मामले में भोरंज पुलिस ने केस दर्ज कर हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया था. पांचों आरोपी 25 अप्रैल 2019 को गाड़ी में जा रहे थे. इसके बाद पांचों आरोपी मौके से फरार हो गए थे. जिन्हें एसएचओ कुलवंत की अगुवाई में पुलिस टीम ने धर दबोचा. आरोपियों की धर-पकड़ के दौरान एसएचओ को भी चोटें आई थी.

Intro: जाहू में 6.71 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों को एक-एक साल का कठोर कारावास
हमीरपुर.
जिला हमीरपुर के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर ने पुलिस थाना भोरंज के जाहू में 6.71 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश जारी किए हैं. बता दे कि इसी साल अप्रैल में भोरंज पुलिस थाना के तहत सभी दोषी चिट्टे के साथ गिरफ्तार हुए थे। भोरंज पुलिस ने मामला दर्ज कर हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया था। पांचों आरोपी 25 अप्रैल 2019 को गाड़ी में जा रहे थे। पुलिस ने जाहू में नाका लगाया था। पुलिस ने जब गाड़ी को जांच के लिए रोका तो गाड़ी के डैश बोर्ड से चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद पांचों आरोपी मौके से फरार हो गए। जिन्हें एसएचओ कुलवंत की अगुवाई में पुलिस टीम ने पकड़ा। इस दौरान एसएचओ को भी चोट आई थी।
26 अप्रैल को दर्ज हुए मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर राकेश कैंथला की अदालत ने यह सजा सुनाई है। पांचों आरोपियों अनिल कुमार उर्फ संजू निवासी जाहू, करतार सिंह उर्फ तारू निवासी भांबला, अनिल कुमार उर्फ नीलू निवासी भांबला, सुनील कुमार उर्फ सीलू निवासी भांबला और राजिंद्र उर्फ रिंकू निवासी जाहू को कोर्ट ने एक साल के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जब इस बारे में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भोरंज थाना के तहत दर्ज एनडीपीएस मामले में पांच आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक-एक साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपये प्रत्येक को जुर्माने की सजा सुनाई है।  


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