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भोरंज में कर्फ्यू के बीच खोली दुकान, दुकानदार पर केस दर्ज

भोरंज के अंतर्गत कलाहु मोड़ में एक दुकानदार पर लॉकडउन में जनरल स्टोर की दुकान खुली रखने पर भोरंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है.

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Published : Apr 19, 2020, 4:28 PM IST

भोरंज/हमीरपुर: उपमण्डल भोरंज के अंतर्गत पुलिस ने लॉकडाउन में सरकारी आदेश के पालन में बाधा और अवज्ञा करने पर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. यहां दुकान खुली रखने पर एक दुकानदार पर मामला दर्ज किया गया है.

भोरंज के अंतर्गत कलाहु मोड़ में एक दुकानदार पर लॉकडाउन में जनरल स्टोर की दुकान खुली रखने पर भोरंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस थाना भोरंज से मिली जानकारी के अनुसार देशराज पुत्र मनी राम गांव बदार डाकघर रखोह तहसील सरकाघाट जिला मंडी जो कसवे कलाहू डाकघर अमरोह में जनरल स्टोर की दुकान करता है. कर्फ्यू के दौरान देशराज की दुाकन खुली पाई गई, जिस पर भोरंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

भोरंज थाना प्रभारी एसएचओ कुलबन्त सिंह ने बताया कि मुकदमा नंबर 89/20 के तहत धारा 188, 269, 270 आईपीसी व 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दर्ज किया गया है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

भोरंज/हमीरपुर: उपमण्डल भोरंज के अंतर्गत पुलिस ने लॉकडाउन में सरकारी आदेश के पालन में बाधा और अवज्ञा करने पर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. यहां दुकान खुली रखने पर एक दुकानदार पर मामला दर्ज किया गया है.

भोरंज के अंतर्गत कलाहु मोड़ में एक दुकानदार पर लॉकडाउन में जनरल स्टोर की दुकान खुली रखने पर भोरंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस थाना भोरंज से मिली जानकारी के अनुसार देशराज पुत्र मनी राम गांव बदार डाकघर रखोह तहसील सरकाघाट जिला मंडी जो कसवे कलाहू डाकघर अमरोह में जनरल स्टोर की दुकान करता है. कर्फ्यू के दौरान देशराज की दुाकन खुली पाई गई, जिस पर भोरंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

भोरंज थाना प्रभारी एसएचओ कुलबन्त सिंह ने बताया कि मुकदमा नंबर 89/20 के तहत धारा 188, 269, 270 आईपीसी व 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दर्ज किया गया है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

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