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रिश्वत के आरोपी हेड मास्टर और अध्यापक को सशर्त मिली जमानत, सस्पेंड होने से बचे

फर्नीचर खरीद मामले में रिश्वत लेने वाले हेडमास्टर राज कुमार और शिक्षक सुशील कुमार को जिला कोर्ट ने गुरुवार को सर्शत जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद दोनों आरोपी शिक्षक सस्पेंड होने से भी बच गए हैं.

रिश्वत मामले में हेड मास्टर और अध्यापक को मिली सशर्त जमानत
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Published : Jun 27, 2019, 9:02 PM IST

हमीरपुर: टौणी देवी शिक्षा खंड के तहत राजकीय उच्च पाठशाला भरठियाण में फर्नीचर खरीद मामले में रिश्वत लेने वाले हेडमास्टर राज कुमार और शिक्षक सुशील कुमार को जिला कोर्ट ने गुरुवार को सर्शत जमानत दे दी है.

जमानत मिलने के बाद दोनों आरोपी शिक्षक सस्पेंड होने से भी बच गए हैं. बचाव पक्ष के वकील ने बुधवार को कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. कोर्ट ने आरोपियों को बुधवार को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था. वहीं, गुरुवार को दोनों आरोपियों को विजिलेंस टीम ने फिर से कोर्ट में पेश किया.अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश हमीरपुर की अदालत ने आरोपियों की बेल एपलिकेशन को सशर्त स्वीकार कर लिया है. दोनों आरोपी टीचर्स को रिश्वत मामले में विजिलेंस टीम को पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए हैं. डीएसपी विजिलेंस बीडी भाटिया ने बताया कि कोर्ट से आरोपियों को सशर्त जमानत मिल गई है.

रिश्वत मामले में हेड मास्टर और अध्यापक को मिली सशर्त जमानत

उच्च शिक्षा विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक जसवंत सिंह ने कहा कि आरोपियों को निलंबित नहीं किया गया है. बता दें कि यदि 48 घंटे से अधिक समय तक कोई सरकारी कर्मचारी पुलिस कस्टडी में रहे तो उसे निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन दोनों आरोपी शिक्षकों को 48 घंटे पूरा होने से पहले ही कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके चलते दोनों निलंबित होने से बच गए.

हमीरपुर: टौणी देवी शिक्षा खंड के तहत राजकीय उच्च पाठशाला भरठियाण में फर्नीचर खरीद मामले में रिश्वत लेने वाले हेडमास्टर राज कुमार और शिक्षक सुशील कुमार को जिला कोर्ट ने गुरुवार को सर्शत जमानत दे दी है.

जमानत मिलने के बाद दोनों आरोपी शिक्षक सस्पेंड होने से भी बच गए हैं. बचाव पक्ष के वकील ने बुधवार को कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. कोर्ट ने आरोपियों को बुधवार को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था. वहीं, गुरुवार को दोनों आरोपियों को विजिलेंस टीम ने फिर से कोर्ट में पेश किया.अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश हमीरपुर की अदालत ने आरोपियों की बेल एपलिकेशन को सशर्त स्वीकार कर लिया है. दोनों आरोपी टीचर्स को रिश्वत मामले में विजिलेंस टीम को पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए हैं. डीएसपी विजिलेंस बीडी भाटिया ने बताया कि कोर्ट से आरोपियों को सशर्त जमानत मिल गई है.

रिश्वत मामले में हेड मास्टर और अध्यापक को मिली सशर्त जमानत

उच्च शिक्षा विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक जसवंत सिंह ने कहा कि आरोपियों को निलंबित नहीं किया गया है. बता दें कि यदि 48 घंटे से अधिक समय तक कोई सरकारी कर्मचारी पुलिस कस्टडी में रहे तो उसे निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन दोनों आरोपी शिक्षकों को 48 घंटे पूरा होने से पहले ही कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके चलते दोनों निलंबित होने से बच गए.

Intro:रिश्वत के आरोपी हेड मास्टर और अध्यापक को सशर्त जमानत मिली, सस्पेंड होने से बचे
हमीरपुर
जिला के टौणीदेवी शिक्षा खंड के तहत राजकीय उच्च पाठशाला भरठियाण में फर्नीचर खरीद में कमीशन की मांग कर रिश्वत लेने के आरोपी हेड मास्टर राज कुमार व विज्ञान अध्यापक सुशील  कुमार को वीरवार को कोर्ट से सशर्त ज़मानत मिल गयी है। जमानत मिलने के साथ ही दोनों आरोपी शिक्षक सस्पेंड होने से भी बच गए हैं। दोनों अध्यापकों के बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बुधवार  को कोर्ट में ज़मानत याचिका दायर की थी । न्यायालय ने आरोपियों को बुधवार  को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था।


Body:वीरवार को शाम 5:00 बजे के करीब आरोपियों को विजिलेंस ने फिर से कोर्ट में पेश किया। अतिरिक्त ज़िला व सत्र न्यायधीश हमीरपुर की अदालत ने आरोपियों की बेल एपलिकेशन को सशर्त स्वीकार कर लिया है । आरोपियों को रिश्वत कांड की तफ़तीश में विजिलेंस को पूरा सहयोग करना होगा। डीएसपी ( विजिलेंस) बीडी भाटिया ने बताया कि कोर्ट से आरोपियों को सशर्त ज़मानत मिल गयी है । उधर उच्च शिक्षा विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक जसवंत सिंह ने कहा कि आरोपियों को निलंबित नहीं किया गया है। बता दें कि यदि 48 घंटे से अधिक समय तक कोई सरकारी कर्मचारी पुलिस कस्टडी में रहे तो उसे निलंबित कर दिया जाता है लेकिन दोनों आरोपी शिक्षकों को 48 घंटे पूरे होने से पहले ही कोर्ट से जमानत मिल गई जिसके चलते दोनों निलंबित होने से बच गए हैं।




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