चंबा: जिला में अब सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रखने को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं. इस आदेश के तहत रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा.
यह प्रतिबंध सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक सैर करने वालों पर लागू नहीं होगा. उन्हें इसमें छूट दी गई है. आदेश में यह भी व्यवस्था की गई है कि जिला के भीतर आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की आवश्यकता अब नहीं होगी.
बाहरी राज्य का वह व्यक्ति जो वन वे ट्रिप में जिला से बाहर जाना चाहता है उसे भी किसी पास की अवस्था नहीं रहेगी. चंबा जिला से राउंडट्रिप मूवमेंट के आधार पर चंबा जिला से बाहर अन्य राज्य जाने वालों के लिए पास आवश्यक रहेगा जिसे www.covid19epass.hp.gov.in लिंक पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है.
हिमाचल प्रदेश के एक जिला से दूसरे जिला में आवागमन के लिए भी किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी. बाहरी राज्यों से चंबा आने वालों के लिए पास की आवश्यकता रहेगी. इसी तरह रेल या हवाई यात्रा से आने वाले लोगों को भी सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही चंबा जिला में प्रवेश मिलेगा.
पर्यटकों के लिए भी जिला में प्रवेश बंद रहेगा. डीसी चंबा विवेक भाटिया ने बताया कि जिला में कर्फ्यू रियायत का समय 9 घंटे कर दिया गया है, जिसके तहत दुकानदार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अपनी दुकानें खुली रख सकते हैं. दुकानदारों को प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी.
नियमों की अवहेलना करने पर उन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानें सील तक की जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि जिला के भीतर जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा बाहरी राज्य में जाने पर पास की आवश्यकता नहीं होगी. बशर्ते वापसी लौटने पर उन्हें प्रशासन से अनुमति या पास लेना अनिवार्य होगा.
कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे समस्त प्रयासों में लोगों को भी सहयोग देने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है. तभी जाकर कोरोना जंग को जीता जा सकता है. चंबा जिला के बाहर अगर कोई व्यक्ति 48 घंटों की छोटी अवधि के लिए जाता है और वापसी पर उसमें जांच के बाद कोई लक्षण नहीं पाए जाते तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा की अवधि होने पर उसे 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा. उसकी निगरानी पंच अस्त्र मैकेनिज्म के तहत की जाएगी.
अगले 14 दिन भी उसकी निगरानी की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि उसमें कोई लक्षण पैदा तो नहीं हुए हैं. अंतरराज्यीय बैरियर से रोज और सप्ताहांत में मूवमेंट वाले को संबंधित एसडीएम से पास लेना होगा. जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व की भांति घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क या फेस कवर होना अत्यंत आवश्यक होगा.
अति आवश्यक ना होने के अलावा 65 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों,10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गम्भीर रोग से ग्रसितों व गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. वे केवल मेडिकल इमर्जेंसी या अति आवश्यक होने पर ही बाहर जाएं. यह आदेश 30 जून तक या उससे पूर्व आदेश में कोई बदलाव होने तक लागू रहेगा.