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चंबा में बाहरी राज्यों से आने पर रहेगा 14 दिन का आइसोलेशन, नो मास्क-नो सर्विस नीति भी लागू : DC - उपायुक्त चंबा डीसी राणा

चंबा जिले में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए नए प्रशासन की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं. जिले में अब नो मास्क-नो सर्विस नीति लागू की गई है. इसके अलावा जिलें में सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभाएं जिला में पूरी तरह से प्रतिबंधित करदिया गया है. हालांकी विवाह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के लिए अनुमति दी गई है.

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Published : May 2, 2021, 10:09 AM IST

चंबा: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए समय-समय पर लगातार समीक्षा बैठक हो रही है. कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार योजनाएं तैयार की दा रही हैं. उपायुक्त चंबाडीसी राणा ने जिला में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए नए आदेश जारी किए हैं.

नो मास्क-नो सर्विस नीति लागू

जिले में अब नो मास्क-नो सर्विस नीति लागू की गई है. इसके अलावा जिले में सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभाएं जिला में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. हालांकि विवाह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के लिए अनुमति दी गई है.

दो दिन बंद रहेंगी कन्फेक्शनरी दुकानें

नए निर्देशों के तहत शनिवार और रविवार को कन्फेक्शनरी दुकान को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. विवाह समारोहों में सामुदायिक धाम और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है. वहीं, मैरिज पैलेस निर्देशों का अगर उलंघन करते हैं तो उन्हें 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा.

सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी

उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि सभी एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अनुपालन अधिकारी, शहरी निकायों के सदस्य और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य इन आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे व उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सहायता के लिये टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर -1077 और व्हाट्स ऐप नम्बर 9816698166 पर या ईमेल आईडी ddmachamba@gmail.com पर, या पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 101 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: शादी में धाम पकाने के जुर्म में कटा पहला चालान, SDM बोले: कोरोना नियम तोड़े तो FIR भी होगी दर्ज

चंबा: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए समय-समय पर लगातार समीक्षा बैठक हो रही है. कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार योजनाएं तैयार की दा रही हैं. उपायुक्त चंबाडीसी राणा ने जिला में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए नए आदेश जारी किए हैं.

नो मास्क-नो सर्विस नीति लागू

जिले में अब नो मास्क-नो सर्विस नीति लागू की गई है. इसके अलावा जिले में सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभाएं जिला में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. हालांकि विवाह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के लिए अनुमति दी गई है.

दो दिन बंद रहेंगी कन्फेक्शनरी दुकानें

नए निर्देशों के तहत शनिवार और रविवार को कन्फेक्शनरी दुकान को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. विवाह समारोहों में सामुदायिक धाम और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है. वहीं, मैरिज पैलेस निर्देशों का अगर उलंघन करते हैं तो उन्हें 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा.

सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी

उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि सभी एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अनुपालन अधिकारी, शहरी निकायों के सदस्य और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य इन आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे व उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सहायता के लिये टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर -1077 और व्हाट्स ऐप नम्बर 9816698166 पर या ईमेल आईडी ddmachamba@gmail.com पर, या पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 101 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

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