बिलासपुर: दी बिलासपुर जेपी उद्योग विस्थापित एवं प्रभावित सीमित सरकारी सभा ने दिन-रात काम करने वाले ट्रक ऑपरेटरों का विशेष ध्यान रखा है. सभा ने निर्णय लिया है कि इन ट्रक ऑपरेटरों को ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी. ट्रक ऑपरेटर को 15 लाख के बीमा के साथ जोड़ा गया है.
सभा के पदाधिकारियों ने योजना का शुभारंभ उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल से करवाया. वहीं, सभा ने उपायुक्त की ओर से शुरू योजना की भूरि-भूरि प्रशंसा भी की. वर्तमान में सभा के अधीन 800 से अधिक ऑपरेटरों की गाड़ियां चल रही हैं.
सभा के महासचिव दौलत सिंह ठाकुर ने बताया कि यह योजना एसबीआई के साथ मिलकर चलाई गई है. प्रदेश में पहली बार ट्रक यूनियन की ओर ऑपरेटरों को ऐसी सुविधा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि हादसे के दौरान किसी भी ऑपरेटर की मौत होने पर मृतक के परिवार को 15 लाख की वित्तीय सुविधा मिलेगी.
इसके साथ ही सड़क और किसी अन्य हादसे में अपंग होने पर अपंगता की प्रतिशत के हिसाब से तत्काल पीडित को मुआवजा दिया जाएगा. हादसे के बाद स्थाई अपंगता के कारण अस्पताल में भर्ती ट्रक ऑपरेटर को 104 सप्ताह तक 10 हजार प्रति सप्ताह आर्थिक सहायता दी जाएगी. हादसे में किसी व्यक्ति का एक अंग या अधिक अंग कटने, आंखों की रोशनी जाने से 15 लाख का मुआवजा दिया जाएगा.
इस योजना का लाभ देने के लिए सभा हर ऑपरेटर के 832 एसबीआई को अदा करेगी. उक्त राशि सभा के खाते से जमा होगी. इसमें ट्रक ऑपरेटरों को कोई भी सहयोग नहीं देना होगा.
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