बिलासपुर: जिला उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार और राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश ने लॉकडाउन के संदर्भ में जो भी दिशा-निर्देश दिए हैं, उसी के अनुरूप जिला बिलासपुर में नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
डीसी राजेश्वर गोयल ने बताया कि जिला में जारी कर्फ्यू के बीच सशर्त कुछ रियायतें दी गई हैं. उन्होंने बताया कि प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाईल रिपेयरर, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर का काम करने वाले मंगलवार और शुक्रवार को 9 से 12 बजे तक अपनी सेवाएं दे पाएंगे. संबंधित एसडीएम इनको चिन्हित करके सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अनुमति प्रदान करेंगे.
राजेश्वर गोयल ने बताया कि अस्पताल, आयुष, वेटेरनरी के जो भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, डिसपेंसरी, क्लीनिक सभी पहले की तरह ही कार्य करते रहेंगे. उन्होंने बताया कि कृषि, बागवानी की गतिविधियां और एपीएमसी की मंडियों भी कर्फ्यू के दौरान समयावधि में छुट प्रदान की गई है.
राजेश्वर गोयल ने बताया कि पेट्रोल पंप, गैस एजैंसी पहले की तरह खुले रहेंगे. टायर पंचर, ट्रक रिपेयर और उच्च मार्गों पर ढाबे संबंधित एसडीएम चिन्हित कर छूट प्रदान करेंगे. जिसके लिए वह अधिकृत किए गए हैं. इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं, दवाईयां और फार्मास्यूटिकल की सप्लाई के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुमति रहेगी.
डीसी बिलासपुर ने बताया कि लोक मित्र केंद्रों को भी खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग सेक्टर जिला दंडाधिकारी की अनुमति से खोला जाएगा. जिसमें आवश्यक वस्तुएं, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसैसिंग उद्योग, ईंट-भट्टे, माईन, मिनरल ऑपरेशन, पैकेजिंग मेटिरियल के ट्रांसपोटेशन को भी छुट प्रदान की गई है. काम शरू करने से पहले औद्योगिक यूनिट्स को महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के पास अंडरटेकिंग देनी होगी और उसके बाद उन्हें कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाएगी.