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बिलासपुर में न होगा धाम का आयोजन न ही बजेगा डीजे, एक दिन में निपटानी होगी शादी

बिलासपुर में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं. नई गाइडलाइन के मुताबिक अब धाम के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा. लोगों को शादी के कार्यक्रम के लिए सिर्फ एक दिन की इजाजत मिलेगी. इसके अलावा शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से कम कर 20 कर दी गई है.

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Published : May 1, 2021, 4:12 PM IST

Updated : May 1, 2021, 4:57 PM IST

बिलासपुर: कोरोना महामारी के चलते प्रशासन की ओर से जिले में सख्त बंदिशें लगाई गई हैं. अब लोगों को कोई भी रियायत नहीं मिलेगी. यदि अब नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी.

शादी के लिए सिर्फ एक दिन की इजाजत

जिला प्रशासन ने विवाह, सामुदायिक दावतों को लेकर नई अधिसूचना जारी की है. इसके अनुसार जिले में अब सामुदायिक दावतों और धाम पर प्रतिबंध रहेगा. यही नहीं अब विवाह में 20 लोगों की ही संख्या होगी, जबकि इससे पहले यह संख्या 50 निर्धारित की गई थी. कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के चलते प्रशासन की ओर से विवाह में लोगों की संख्या कम की गई है. यह बंदिशें एक मई से लागू हो जाएंगी.

डीसी बिलासपुर रोहित जम्वाल ने बताया कि विवाह, धाम को लेकर संबंधित आयोजकों को इसके लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. आयोजकों को विवाह में चिहिन्त 20 लोगों की सूची भी देनी होगी. आयोजकों को शादी के लिए एक ही दिन की अनुमति मिलेगी. इसके अलावा डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल सरकार ने अब तक किसानों से खरीदी 1367 मीट्रिक टन गेहूं, 31 मई तक होगी खरीद

बिलासपुर: कोरोना महामारी के चलते प्रशासन की ओर से जिले में सख्त बंदिशें लगाई गई हैं. अब लोगों को कोई भी रियायत नहीं मिलेगी. यदि अब नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी.

शादी के लिए सिर्फ एक दिन की इजाजत

जिला प्रशासन ने विवाह, सामुदायिक दावतों को लेकर नई अधिसूचना जारी की है. इसके अनुसार जिले में अब सामुदायिक दावतों और धाम पर प्रतिबंध रहेगा. यही नहीं अब विवाह में 20 लोगों की ही संख्या होगी, जबकि इससे पहले यह संख्या 50 निर्धारित की गई थी. कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के चलते प्रशासन की ओर से विवाह में लोगों की संख्या कम की गई है. यह बंदिशें एक मई से लागू हो जाएंगी.

डीसी बिलासपुर रोहित जम्वाल ने बताया कि विवाह, धाम को लेकर संबंधित आयोजकों को इसके लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. आयोजकों को विवाह में चिहिन्त 20 लोगों की सूची भी देनी होगी. आयोजकों को शादी के लिए एक ही दिन की अनुमति मिलेगी. इसके अलावा डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा.

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Last Updated : May 1, 2021, 4:57 PM IST
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