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पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषियों को 7 साल की कैद , जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

बिलासपुर में जिला सत्र न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के अधीन आरोपी अरुण कुमार को सात वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है. जानिए क्या है पूरा मामला.

7 years imprisonment for the culprits under the pocso Act in bilaspur
पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषियों को 7 साल की कैद
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Published : Dec 7, 2019, 8:39 AM IST

बिलासपुर: जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश राकेश चौधरी ने सबूतों के आधार पर दो अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है. जिसके तहत उन्हें कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

बता दें कि 29 जुलाई, 2017 को 17 साल की पीड़िता ने थाना तलाई में एक शिकायत दी दर्ज करवाई थी कि वह कॉलेज जा रही थी. उस वक्त रास्ते से अभियुक्त अरुण ने अपनी कार में बिठाकर उसे कॉलेज न ले जाकर उसकी मर्जी के बगैर अपने घर ले गया.

वीडियो रिपोर्ट

उसने बताया कि कार में एक महिला भी थी. कुछ देर बाद आरोपी अरुण ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी. पीड़िता काफी चिल्लाती रही, लेकिन कमरा बंद होने के कारण उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी. उसके बाद जब आरोपी अरुण ने पीड़िता को छोड़ा और वह रोती हुई बाहर आई.

ये भी पढ़ें: हैदराबाद एनकाउंटर पर हिमाचल में खुशी की लहर, सरकार से की कठोर कानून बनाने की मांग

विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस अपराध के लिए अदालत ने आरोपी अरुण कुमार को पॉक्सो एक्ट के अधीन धारा 4 के अंतर्गत 7 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

बिलासपुर: जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश राकेश चौधरी ने सबूतों के आधार पर दो अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है. जिसके तहत उन्हें कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

बता दें कि 29 जुलाई, 2017 को 17 साल की पीड़िता ने थाना तलाई में एक शिकायत दी दर्ज करवाई थी कि वह कॉलेज जा रही थी. उस वक्त रास्ते से अभियुक्त अरुण ने अपनी कार में बिठाकर उसे कॉलेज न ले जाकर उसकी मर्जी के बगैर अपने घर ले गया.

वीडियो रिपोर्ट

उसने बताया कि कार में एक महिला भी थी. कुछ देर बाद आरोपी अरुण ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी. पीड़िता काफी चिल्लाती रही, लेकिन कमरा बंद होने के कारण उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी. उसके बाद जब आरोपी अरुण ने पीड़िता को छोड़ा और वह रोती हुई बाहर आई.

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विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस अपराध के लिए अदालत ने आरोपी अरुण कुमार को पॉक्सो एक्ट के अधीन धारा 4 के अंतर्गत 7 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

Intro:
पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषियों को 7 साल के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई

बिलासपुर।
जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश राकेश चैधरी ने जिला न्यायाधीश एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज के तेजतर्रार बहस व सबूतों के आधार पर अभियुक्ता मीनाक्षी देवी व अभियुक्त अरुण कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। 29 जुलाई 2017 को पीडिता वंदना काल्पनिक नाम की मां की शकुंतला काल्पनिक नाम ने थाना तलाई में एक शिकायत की, कि उसकी 17 साल की नाबालिग लड़की जो कॉलेज में पढ़ती थी। 29 जुलाई 2017 को कॉलेज जा रही थी तो अभियुक्त अरुण कुमार ने वंदना को अपनी नैनो कार में बिठाकर कॉलेज ना ले जाकर वंदना को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने घर ले गया, उस नैनों में अभियुक्ता मीनाक्षी भी साथ में थी। अभियुक्ता मीनाक्षी रसोई से चाय बना कर लाई, अरुण को चाय दी, कमरे में डैक लगा दिया व अभियुक्त अरुण को आंख का इशारा किया व मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। Body:
अभियुक्त अरुण ने पीड़िता को बाजू से पकड़ कर खींच लिया व अभियुक्ता मीनाक्षी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। नाबालिक वंदना कमरे में चिल्लाती रही व अभियुक्त अरुण कुमार ने पीड़िता के दोनों हाथ उसी के दुपट्टे के साथ बांध दिए तथा पीड़िता के चिल्लाने पर उसका मुंह बंद कर दिया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती गलत काम करता रहा। पीड़िता काफी चिल्लाई मगर कमरे में डैक लगे होने के कारण उसकी आवाज दूर तक ना जा सकी। उसके बाद जब आरोपी अरुण ने पीड़िता को छोड़ा और वह रोती हुई बाहर आई तो अभियुक्ता मीनाक्षी बाहर घास काट रही थी। प्रबुद्ध विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस अपराध के लिए माननीय अदालत ने अभियुक्त अरुण कुमार को पोक्सो एक्ट के अधीन धारा 4 के अंतर्गत 7 साल के कठोर कारावास व 10 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। Conclusion:अभियुक्ता मीनाक्षी को पोक्सो एक्ट अधीन धारा 17 के अंतर्गत 7 साल का कठोर कारावास व 3 हजार रूपए जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में 4 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त धारा 363 में दोषी अरुण को 3 साल का कठोर कारावास व 2 हजार रूपए जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में 3 महीने का साधारण कारावास, धारा 342 के अंतर्गत 6 महीने का साधारण कारावास व 250 रूपए जुर्माना, जुर्माना न देने की सूरत में 15 दिन का कारावास तथा सह अभियुक्त दोषिया मीनाक्षी को धारा 363 में 2 वर्ष का कठोर कारावास व 1 हजार रूपए जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में 2 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 342 में 3 महीने का कारावास व 100 रूपए जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने की सूरत में 7 दिन के कारावास की सजा सुनाई ।
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