बिलासपुर: जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश राकेश चौधरी ने सबूतों के आधार पर दो अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है. जिसके तहत उन्हें कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
बता दें कि 29 जुलाई, 2017 को 17 साल की पीड़िता ने थाना तलाई में एक शिकायत दी दर्ज करवाई थी कि वह कॉलेज जा रही थी. उस वक्त रास्ते से अभियुक्त अरुण ने अपनी कार में बिठाकर उसे कॉलेज न ले जाकर उसकी मर्जी के बगैर अपने घर ले गया.
उसने बताया कि कार में एक महिला भी थी. कुछ देर बाद आरोपी अरुण ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी. पीड़िता काफी चिल्लाती रही, लेकिन कमरा बंद होने के कारण उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी. उसके बाद जब आरोपी अरुण ने पीड़िता को छोड़ा और वह रोती हुई बाहर आई.
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विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस अपराध के लिए अदालत ने आरोपी अरुण कुमार को पॉक्सो एक्ट के अधीन धारा 4 के अंतर्गत 7 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.