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हत्या के मामले में दोषी को ऊना कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, साथ 1 लाख 20 हजार जुर्माना भी लगाया

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 प्रीति ठाकुर की अदालत ने सुनाई सजा. 25 मार्च, 2016 को होली के दिन बाथड़ी में पोशोन महतो से विजय कुमार का मीट खाने को लेकर विवाद हुआ था.

हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा
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Published : Mar 26, 2019, 8:24 AM IST

ऊना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 प्रीति ठाकुर की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले में बाथड़ी निवासी विजय कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 1 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने दोषी से वसूल होने वाला जुर्माना मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया है.

जानकारी के मुताबिक 25 मार्च, 2016 को होली के दिन बाथड़ी में पोशोन महतो से विजय कुमार का मीट खाने को लेकर विवाद हो गया था. इसके चलते विजय पोशोन की झोंपड़ी में घुस गया. विजय कुमार ने पहले पोशोन को डंडे से बुरी तरह पटाई कर डाली, फिर झोंपड़ी में जल रहा लैंप उसके ऊपर फेंककर आग लगा दी।

वारदात को अंजाम देने के बाद दोषी बाइक पर सवार होकर फरार हो गया. पोशोन को उपचार के लिए हरोली अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया. लेकिन वहां उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने विजय कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी. एडीजे-2 प्रीति ठाकुर ने विजय कुमार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 452 के तहत 3 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत 5 साल कठोर कैद और 1 हजार रुपये जुर्माना, इन दोनों धाराओं में जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई.

ऊना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 प्रीति ठाकुर की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले में बाथड़ी निवासी विजय कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 1 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने दोषी से वसूल होने वाला जुर्माना मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया है.

जानकारी के मुताबिक 25 मार्च, 2016 को होली के दिन बाथड़ी में पोशोन महतो से विजय कुमार का मीट खाने को लेकर विवाद हो गया था. इसके चलते विजय पोशोन की झोंपड़ी में घुस गया. विजय कुमार ने पहले पोशोन को डंडे से बुरी तरह पटाई कर डाली, फिर झोंपड़ी में जल रहा लैंप उसके ऊपर फेंककर आग लगा दी।

वारदात को अंजाम देने के बाद दोषी बाइक पर सवार होकर फरार हो गया. पोशोन को उपचार के लिए हरोली अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया. लेकिन वहां उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने विजय कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी. एडीजे-2 प्रीति ठाकुर ने विजय कुमार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 452 के तहत 3 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत 5 साल कठोर कैद और 1 हजार रुपये जुर्माना, इन दोनों धाराओं में जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई.

ऊना

 ऊना की अदालत ने हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को 1.20 लाख रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा।  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-दो प्रीति ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। उपजिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया तीन साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनवाई की है। आरोपी विजय कुमार निवासी बाथड़ी हरोली को दोषी करार दिया है।

आपको बता दें कि  तीन साल पहले 25 मार्च, 2016 को होली के दिन विजय कुमार का पोशोन महतो के साथ लड़ाई-झगड़ा हो गया था। महतो ने बकरे का मांस पकाया हुआ था। इसी दौरान रात करीब नौ बजे विजय कुमार भी वहां पहुंच गया। उससे मांस की मांग करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। बात बढ़ने पर विजय ने झोंपड़ी में घुसकर पोशोन महतो की डंडे से बुरी तरह पिटाई कर डाली। बाद में झोंपड़ी में जल रहा लैंप उसके ऊपर फेंककर उसे आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोषी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गया। घायल पोशोन महतो को हरोली अस्पताल ले जाया गया, जहां से पीजीआइ रेफर कर दिया पर बाद में मौत हो गई। पुलिस ने विजय कुमार को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया। न्यायाधीश ने विजय कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 452 के तहत तीन साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत पांच साल कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना सहित दोनों धाराओं में जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। 

वहीं, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। अदालत ने दोषी से वसूल होने वाला जुर्माना मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिया है।

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