सोलन: राज्य स्तरीय शूलिनी मेला-2019 के लिए जिला दण्डाधिकारी विनोद कुमार ने लोगों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से निर्देश जारी किए हैं. जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 117 के प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए ये आदेश दिए हैं.
इन आदेशों के अनुसार सोलन में 20 जून से 23 जून तक सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. इसके अलावा 21 जून को शूलिनी माता की झांकियां ला रहे वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.
21 जून से 23 जून तक ठोडो मैदान में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. इस अवधि में राजगढ़ मार्ग पर पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से मेला स्थल तक किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा नहीं किया जा सकेगा. 21 जून से 23 जून तक सुबह11 बजे से रात 10 बजे तक राजगढ़-ओच्छघाट से सोलन की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन कोटलानाला तक आएंगे.
सिरमौर जिले के बड़ू साहिब की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन व बस कुम्हारहट्टी से ओच्छघाट होकर जाएंगी. इसके अलावा इस क्षेत्र से चण्डीगढ़ की ओर जाने वाले सभी वाहन व बस भी ओच्छघाट से होकर कुम्हारहट्टी जाएंगी. वहीं, इस समयावधि में सपरून चौक से पुराने उपायुक्त कार्यालय व मालरोड़ की तरफ किसी भी बस व भारी वाहन के आने पर पाबंदी रहेगी.
शिमला-चायल-कण्डाघाट की ओर से पुराना बस अड्डा की ओर आने वाली सभी बसें इस समयावधि में अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवाना होंगी. वहीं, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में उपयुक्त हो रहे वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन, मेला ड्यूटी के लिए स्टीकर सहित प्रयुक्त हो रहे वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.
बता दें कि ये निर्णय आमजन की सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत लिया गया है. इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों, ट्रक, मिनी ट्रक, पिकअप, संघों के अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.