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शूलिनी मेला के लिए यातायात व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी, न मानने पर होगी कार्रवाई

राज्य स्तरीय शूलिनी मेला-2019 के लिए जिला दण्डाधिकारी विनोद कुमार ने लोगों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से निर्देश जारी किए गए हैं.

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Published : Jun 19, 2019, 5:18 PM IST

Updated : Jun 19, 2019, 5:24 PM IST

डिजाइन फोटो.

सोलन: राज्य स्तरीय शूलिनी मेला-2019 के लिए जिला दण्डाधिकारी विनोद कुमार ने लोगों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से निर्देश जारी किए हैं. जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 117 के प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए ये आदेश दिए हैं.

इन आदेशों के अनुसार सोलन में 20 जून से 23 जून तक सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. इसके अलावा 21 जून को शूलिनी माता की झांकियां ला रहे वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.

traffic plan ready for shoolini fair
बैठक में शामिल सोलन पुलिस

21 जून से 23 जून तक ठोडो मैदान में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. इस अवधि में राजगढ़ मार्ग पर पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से मेला स्थल तक किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा नहीं किया जा सकेगा. 21 जून से 23 जून तक सुबह11 बजे से रात 10 बजे तक राजगढ़-ओच्छघाट से सोलन की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन कोटलानाला तक आएंगे.

सिरमौर जिले के बड़ू साहिब की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन व बस कुम्हारहट्टी से ओच्छघाट होकर जाएंगी. इसके अलावा इस क्षेत्र से चण्डीगढ़ की ओर जाने वाले सभी वाहन व बस भी ओच्छघाट से होकर कुम्हारहट्टी जाएंगी. वहीं, इस समयावधि में सपरून चौक से पुराने उपायुक्त कार्यालय व मालरोड़ की तरफ किसी भी बस व भारी वाहन के आने पर पाबंदी रहेगी.

traffic plan ready for shoolini fair
सोलन

शिमला-चायल-कण्डाघाट की ओर से पुराना बस अड्डा की ओर आने वाली सभी बसें इस समयावधि में अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवाना होंगी. वहीं, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में उपयुक्त हो रहे वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन, मेला ड्यूटी के लिए स्टीकर सहित प्रयुक्त हो रहे वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.

जानकारी देते एएसपी शिव कुमार

बता दें कि ये निर्णय आमजन की सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत लिया गया है. इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों, ट्रक, मिनी ट्रक, पिकअप, संघों के अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

सोलन: राज्य स्तरीय शूलिनी मेला-2019 के लिए जिला दण्डाधिकारी विनोद कुमार ने लोगों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से निर्देश जारी किए हैं. जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 117 के प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए ये आदेश दिए हैं.

इन आदेशों के अनुसार सोलन में 20 जून से 23 जून तक सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. इसके अलावा 21 जून को शूलिनी माता की झांकियां ला रहे वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.

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बैठक में शामिल सोलन पुलिस

21 जून से 23 जून तक ठोडो मैदान में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. इस अवधि में राजगढ़ मार्ग पर पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से मेला स्थल तक किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा नहीं किया जा सकेगा. 21 जून से 23 जून तक सुबह11 बजे से रात 10 बजे तक राजगढ़-ओच्छघाट से सोलन की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन कोटलानाला तक आएंगे.

सिरमौर जिले के बड़ू साहिब की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन व बस कुम्हारहट्टी से ओच्छघाट होकर जाएंगी. इसके अलावा इस क्षेत्र से चण्डीगढ़ की ओर जाने वाले सभी वाहन व बस भी ओच्छघाट से होकर कुम्हारहट्टी जाएंगी. वहीं, इस समयावधि में सपरून चौक से पुराने उपायुक्त कार्यालय व मालरोड़ की तरफ किसी भी बस व भारी वाहन के आने पर पाबंदी रहेगी.

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सोलन

शिमला-चायल-कण्डाघाट की ओर से पुराना बस अड्डा की ओर आने वाली सभी बसें इस समयावधि में अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवाना होंगी. वहीं, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में उपयुक्त हो रहे वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन, मेला ड्यूटी के लिए स्टीकर सहित प्रयुक्त हो रहे वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.

जानकारी देते एएसपी शिव कुमार

बता दें कि ये निर्णय आमजन की सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत लिया गया है. इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों, ट्रक, मिनी ट्रक, पिकअप, संघों के अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.


---------- Forwarded message ---------
From: Ricky Yogesh <rickyyogesh000@gmail.com>
Date: Wed, Jun 19, 2019, 2:25 PM
Subject: शुलिनी मेले के दौरान ट्रैफिक प्लान किया गया तय, कुछ इस तरह होगा सोलन का ट्रैफिक प्लान
To: <rajneeshkumar@etvbharat.com>


शुलिनी मेले के दौरान ट्रैफिक प्लान किया गया तय, कुछ इस तरह होगा सोलन का ट्रैफिक प्लान

सोलन : शूलिनी मेला में आमजन की सुविधा व यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने जारी किए निर्देश

लोकेशन:-सोलन योगेश शर्मा

राज्य स्तरीय शूलिनी मेला-2019 के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी विनोद कुमार ने आमजन की सुविधा तथा यातायात व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा 117 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।

इन आदेशों के अनुसार सोलन में 20 जून, 2019 से 23 जून, 2019 तक प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक पुराने उपायुक्त कार्यालय चैक से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे।

:- 21 जून, 2019 को शूलिनी माता की झांकियां ला रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

:- 21 जून, 2019 से 23 जून, 2019 तक ठोडो मैदान में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस अवधि में राजगढ़ मार्ग पर पुराने उपायुक्त कार्यालय चैक से मेला स्थल तक किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा नहीं किया जा सकेगा।

:-21 जून, 2019 से 23 जून, 2019 तक प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक राजगढ़-ओच्छघाट से सोलन की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन कोटलानाला तक आएंगे एवं वहीं से वापिस जायेंगे।

:-सिरमौर जिले के बड़ूसाहिब की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन एवं बसें कुम्हारहट्टी से ओच्छघाट होकर जाएंगी। इस क्षेत्र से चण्डीगढ़ की ओर जाने वाले सभी वाहन एवं बसें भी ओच्छघाट से होकर कुम्हारहट्टी जाएंगी।

:-इस समयावधि में सपरून चैक से पुराने उपायुक्त कार्यालय एवं मालरोड़ की तरफ किसी भी बस एवं भारी वाहन के आने पर पाबन्दी रहेगी।

:-शिमला-चायल-कण्डाघाट इत्यादि की ओर से पुराना बस अड्डा की ओर आने वाली सभी बसें इस समयावधि में अम्बुशा होटल सोलन तक आयेंगी तथा यहीं से अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवाना होंगी।

:- एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में उपयुक्त हो रहे वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन तथा मेला डियूटी के लिए स्टीकर सहित प्रयुक्त हो रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

यह निर्णय आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत लिये गए हैं। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों तथा ट्रक, मिनी ट्रक, स्वराज माजदा, पिकअप तथा तिपहिया वाहन संघों के अध्यक्षों को इस संबंध में समुचित निर्देश जारी कर दिए गए।

शॉट:- सोलन शहर,ट्रैफिक, पुलिस मीटिंग,logo सोलन,
बाइट :-ASP डॉ शिव कुमार शर्मा
Last Updated : Jun 19, 2019, 5:24 PM IST
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