सोलन: अब जिला सोलन में खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को खाद्य लाइसेंस का नंबर भी बिल बुक और केश मेमो पर अंकित करना अनिवार्य हो चुका है. एफएसएसएआई के नए नियम नववर्ष से शुरू हो चुके हैं. जिला खाद्य सुरक्षा विभाग भी इसके बारे में दुकानदारों को जागरूक कर रहा है. इससे ग्राहकों को भी दुकान की पूरी जानकारी मिल सकेगी और आवश्यकता पड़ने पर ट्रैक (Shopkeepers selling food items in Solan ) भी कर सकेंगे. वहीं, इसको लेकर विभाग ने सोलन में दुकानदारों को चेतावनी (Warning to shopkeepers in Solan) भी जारी की है कि अगर वे बिल बुक और कैश मेमो पर खाद्य लाइसेंस का नंबर अंकित नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
सोलन खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि एफएसएसएआई से जारी नियमों के अनुसार नववर्ष से खाद्य पदार्थों और कैश मेमो पर लाइसेंस नंबर जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर विभाग औचिक निरीक्षण भी करेगा. वहीं, अगर कोई दुकानदार आने वाले दिनों में उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से ग्राहक को दिया बिल आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि ग्राहक बिल को एफएसएसएआई से जारी फूड सेफ्टी ऐप डाउनलोड करने के बाद एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर भरकर सारी जानकारी ले सकता है.
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बता दें कि फूड एंड सेफ्टी स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने खाने पीने वाली चीजों के निर्माताओं व विक्रेताओं के लिए गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार नए साल के पहले दिन से ही हर खाने पीने वाली वस्तु के बिलों सहित रसीद और कैश मेमो पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी कर दिया है.
एलडी ठाकुर ने कहा कि खाने-पीने वाली हर चीज के विक्रेता को लाइसेंस नंबर लेना भी जरूरी है. वहीं, ग्राहक भी खाद्य वस्तुओं की खरीद के समय बिल से जान सकेंगे कि दुकानदार ने लाइसेंस (License is required for the shopkeeper) लिया हुआ है या नहीं. साथ ही मिलावट रोकने के लिए भी यह नियम प्रभावशाली होगा.
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