ETV Bharat / city

फर्जी डिग्री मामलाः गिरफ्तारी से बचने के लिए राणा ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका - मुख्या आरोपी राजकुमार राणा

फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती यूनिवर्सिटी के मालिक और मुख्य आरोपी राज कुमार राणा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राणा ने वकील के माध्यम से जिला सत्र न्यायालय सोलन में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है.

raj kumar rana filed anticipatory bail plea in court
फर्जी डिग्री मामलाः
author img

By

Published : Mar 16, 2020, 7:27 PM IST

सोलनः फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती यूनिवर्सिटी के मालिक और मुख्य आरोपी राज कुमार राणा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राणा ने वकील के माध्यम से जिला सत्र न्यायालय सोलन में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है. याचिका पर सुनवाई 18 मार्च को होगी.

वहीं, मामले में गिरफ्तार मानव भारती यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार मुनीष गोयल और प्रमोद कुमार को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने अनुपमा ठाकुर को 18 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. साथ ही मुनीष गोयल और प्रमोद को 27 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है.

वीडियो रिपोर्ट

मुनीष गोयल और प्रमोद ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी लगाई थी लेकिन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. वहीं, डीएसपी रमेश शर्मा ने दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत और एक को पुलिस रिमांड में भेजे जाने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि राजकुमार राणा ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है.

ये भी पढ़ेंः राहुल ने पूछे बैंक डिफॉल्टर के नाम, भाजपा बोली- हमने भगोड़ों की संपत्ति जब्त की

सोलनः फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती यूनिवर्सिटी के मालिक और मुख्य आरोपी राज कुमार राणा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राणा ने वकील के माध्यम से जिला सत्र न्यायालय सोलन में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है. याचिका पर सुनवाई 18 मार्च को होगी.

वहीं, मामले में गिरफ्तार मानव भारती यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार मुनीष गोयल और प्रमोद कुमार को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने अनुपमा ठाकुर को 18 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. साथ ही मुनीष गोयल और प्रमोद को 27 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है.

वीडियो रिपोर्ट

मुनीष गोयल और प्रमोद ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी लगाई थी लेकिन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. वहीं, डीएसपी रमेश शर्मा ने दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत और एक को पुलिस रिमांड में भेजे जाने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि राजकुमार राणा ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है.

ये भी पढ़ेंः राहुल ने पूछे बैंक डिफॉल्टर के नाम, भाजपा बोली- हमने भगोड़ों की संपत्ति जब्त की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.