शिमला: सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है. विनोद दुआ पर हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. रविवार को सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर विशेष सुनवाई हुई.
सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ को जांच में सहयोग करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ की ओर से की गई जांच को रोके जाने की मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी. कोर्ट ने हिमाचल सरकार से दो हफ्तों में जवाब मांगा है.
बता दें कि विनोद दुआ के खिलाफ जिला शिमला के कुमारसैन थाना में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है. कुमारसेन पुलिस ने विनोद दुआ के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 (A), 268, 501, 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक बीजेपी के नेता अजय श्याम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
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